एक व्यक्ति को घर में घुसकर उसके साले मामा ससुर सहित चार लोगों ने लाठी और हाथ बुक्को से की मारपीट

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लांजी थाना क्षेत्र में आने वाले ग्राम बोरी खुर्द में एक व्यक्ति को उसके साले मामा ससुर और साडू भाई सहित चार लोगों ने हत्या करने की नीयत से लाठी और हाथबुक्को से मारपीट कर घायल कर दिए। 2 अप्रैल को यह घटना घरेलू विवाद की चलते हुई।रिश्तेदारों द्वारा की गई मारपीट में घायल व्यक्ति नरेंद्र पिता दिनेश खैरे 35 साल को जिला अस्पताल में भर्ती किया गया है ।लांजी पुलिस ने इस मामले में इस व्यक्ति के साले सुभाष खैरो, मामा ससुर शैलू महेश्वरे सहित चार लोगों के विरुद्ध घर में घुसकर मारपीट और हत्या का प्रयास करने के आरोप में अपराध दर्ज कर विवेचना शुरू कि है।

प्राप्त जानकारी के अनुसार नरेंद्र खैरे के परिवार में उसकी माता-पिता है और सभी लोग खेती किसानी करते हैं बताया गया है कि नरेंद्र खैरे की पहली पत्नी की दो वर्ष पहले मौत होने के बाद उसने एक वर्ष पहले ग्राम कुम्हारी कला निवासी निशा के साथ शादी की थी। जिससे एक साल का बेटा है। बताया कि घरेलू विवाद के चलते नरेंद्र अपनी पत्नी के साथ अलग रहता था। बताया कि नरेंद्र की पत्नी निशा अपने पति नरेंद्र को उसके मां-बाप से मिलने और उनके घर जाने नहीं देती थी यहां तक भी बातचीत करना भी मना कर दी थी। इसी बात को लेकर के कुछ विवाद चल रहा था। 1 अप्रैल को सुबह नरेंद्र खेत चला गया था ।उसकी पत्नी निशा बेटे के साथ घर में थी ।तभी 9:00 बजे करीब निशा अपने बेटे को लेकर बस में अपने मायके कुम्हारी कला चली गई। 2:00 बजे करीब जब नरेंद्र अपने घर में था तभी उसका साला सुभाष खैरो मामा ससुर शैलू महेश्वरे, साडू भाई ग्राम गुर्र निवासी सहित 10 ,12 लोग नरेंद्र के घर आए और घर में घुसकर नरेंद्र को अश्लील गालियां देते हुए उसकी हत्या करने की नीयत से उसे लाठी हाथबुक्को से बेरहमी पूर्वक मारपीट करने लगे, बीच-बीच बचाव करने जब नरेंद्र की मां और पिताजी आए तो उन्हें भी इन लोगों ने उन्हें मारपीट कर दिए और भाग गए।। इस घटना में नरेंद्र गंभीर रूप से घायल हो गया था। जिसे तुरंत ही लांजी के अस्पताल मैं भर्ती किए थे। जहां से प्राथमिक उपचार के बाद नरेंद्र को जिला अस्पताल बालाघाट रेफर किया गया है लांजी पुलिस ने इस मामले में नरेंद्र की मां कोशिका पति दिनेश खरे 48 साल बोरी खुर्द निवासी द्वारा की गई रिपोर्ट शैलू महेश्वर ,सुभाष खैरो सहित चार लोगों के विरुद्ध अपराध क्रमांक 140/024 मैं धारा 307 452 294 323 34 भादवि के तहत अपराध दर्ज कर विवेचना शुरू की है।

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