Indore Crime News। कोरोना-19 गाइडलाइन का पालन न करने पर शुक्रवार को छोटी ग्वालटोली थाना पुलिस ने होटल गुरुकृपा के विरुद्ध कार्रवाई की। इस होटल पर गुरुवार को भी एक प्रकरण दर्ज हो चुका है। पूर्व व पश्चिम क्षेत्र की पुलिस ने कुल 16 लोगों के विरुद्ध धारा 188 के तहत प्रकरण दर्ज किए है।
डीआइजी मनीष कपूरिया के मुताबिक कलेक्टर मनीष सिंह द्वारा धारा 144 के तहत गाइड लाइन जारी की गई है। पुलिस, नगर निगम और जिला प्रशासन की टीमें लगातार चेकिंग कर रही है। जब छोटी ग्वालटोली थाना पुलिस सरवटे स्थित बस स्टैंड पर पहुंची तो उल्लंघन पाया गया। पुलिस ने शंकर राव के खिलाफ केस दर्ज कर लिया। शंकर पर गुरुवार को भी केस दर्ज हुआ था। इसी तरह कोतवाली थाना पुलिस ने सुनील, पलासिया ने महेश जोशी, नारायण लाल, कनाड़िया ने साकार अग्रवाल, जूनी इंदौर ने विक्रम परियानी, सजनलाल परियानी, हुसैन, गोविंद, सदर बाजार ने राकेश कुमार,चंदननगर ने राधेश्याम, करण राठौर, जुबैर, राजेंद्र नगर ने शैलेंद्र, संजय, कृष्णकांत उर्फ बंटी, अंकित कुमार, हर्ष तलवानी, अजय सोनी और शुभम अग्रवाल के खिलाफ केस दर्ज किया।
पूर्व व पश्चिम क्षेत्र के एसपी ने संभाली कमान
रात दस बजते ही पूर्वी क्षेत्र के एसपी आशुतोष बागरी और पश्चिम क्षेत्र के एसपी महेशचंद्र जैन मैदान में उतर जाते हैं। सभी टीआइ, सीएसपी और एएसपी के साथ बाजार बंद करवाना शुरू कर देते हैं। रात में बेवजह घूमने वालों के विरुद्ध कार्रवाई की जाती है। लोग दवाई और अस्पताल का बहाना बनाकर बचने का प्रयास करते है। एसपी के मुताबिक रात में घूमने वालों के खिलाफ अब मोटर व्हीकल एक्ट के तहत केस दर्ज होगा। वाहनों के कागज और हेलमेट न पहनने पर कार्रवाई होगी।