सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को मद्रास हाई कोर्ट के उस फैसले को बरकरार रखा, जिसमें एडप्पादी पलानीस्वामी (EPS) को अन्नाद्रमुक (AIADMK) के अंतरिम महासचिव के रूप में बने रहने की अनुमति दी गई थी। शीर्ष अदालत ने कहा कि इस आदेश का ओ पनीरसेल्वम (OPS) और EPS के बीच विवाद को लेकर हाईकोर्ट में चल रहे मामले पर कोई असर नहीं पड़ेगा।
हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका पार्टी नेता और तमिलनाडु के पूर्व मुख्यमंत्री ओ पनीरसेल्वम ने दायर की थी। सुप्रीम कोर्ट ने 2 सितंबर को हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ OPS की याचिका को अब खारिज कर दिया है।
EPS गुट के नेता बोले- अम्मा की हमपर कृपा
EPS गुट के नेता डी जयकुमार ने कहा कि आज के फैसले से पार्टी के सभी कार्यकर्ता खुश हैं। कल अम्मा (जयललिता) का 75वां जन्मदिन है, हम पर उनकी कृपा बरसी है। ओ पनीरसेल्वम, शशिकला और टीटीवी दिनाकरन को छोड़कर सभी नेताओं का अन्नाद्रमुक में स्वागत है।