हत्या के आठ आरोपियों को आजीवन कारावास

0

वारासिवनी न्यायालय के विद्वान न्यायाधीश प्रथम अपर जिला सत्र न्यायाधीश सुधीर सिंह ठाकुर की अदालत 31 जुलाई को भाई की भाई ने मित्रों के साथ मिलकर संपत्ति विवाद को लेकर की हत्या के अपराध में सजा सुनाते हुए मामले में आठ आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। यह घटना बीते करीब 12 वर्ष पहले बहन के बच्चे के विवाह कार्यक्रम में हुई थी। जहां पर संपत्ति विवाद को लेकर एक भाई सुरेश उपवंशी ने अपने सगे भाई कमल उपवंशी को मित्रों के साथ मिलकर धारदार हथियार से हत्या कर दी गई थी। जिसमें हालांकि न्यायालय में जारी प्रकरण के दौरान मुख्य आरोपी सुरेश उपवंशी की मृत्यु हो गई है परंतु साथी 8 आरोपियों को सजा सुनाई गई है।

यह है मामला

प्राप्त जानकारी के अनुसार मृतक कमल उपवंशी एवं हत्यारे सुरेश उपवंशी दोनों सगे भाई ग्राम सावरगांव थाना तिरोड़ी निवासी थे जिनके मध्य संपत्ति का विवाद चल रहा था। ऐसे में यह दोनों अपनी बहन के बच्चे के विवाह कार्यक्रम में शामिल होने रामपायली थाना अन्तर्गत ग्राम ऐरवाहेटी गये थे। जहाँ 20 अप्रैल 2012 की शाम लगभग 4 बजे दमनलाल लिल्हारे के घर के आमने-सामने सुरेश उपवंशी ने अपने 8 मित्रों इस प्रकार 9 आरोपीगण ने मिलकर कमल उपवंशी के साथ हिंसा कर बलवा करने के उद्देश्य से धारदार हथियार गुप्ती, टंगिया एवं लाठी से हमला कर कमल उपवंशी की हत्या कर दी थी। जिसकी रिपोर्ट प्रार्थी शीलाबाई पति कमल उपवंशी के द्वारा की गई कि गुप्ती, टंगिया और लाठी से मारकर उसके पति की हत्या सुरेश उपवंशी ने की है उसके साथ उनका जमीन, खेत और घर का विवाद चल रहा था जो पहले भी हुआ था। मामले में पुलिस ने प्रार्थी की रिपोर्ट पर भादवी की धारा 302, 148, 149 सहपठित धारा 34 का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। घटना के बाद पुलिस ने अभियुक्तगण को गिरफ्तार कर अभियोगपत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। इसके बाद यह प्रकरण वारासिवनी न्यायालय में विचाराधीन था। जिसमें प्रकरण के दौरान मुख्य आरोपी सुरेश पिता भाऊलाल लोकवंशी की मृत्यु हो गई थी। जिसमें प्रथम अपर जिला सत्र न्यायाधीश सुधीर सिंह ठाकुर की अदालत ने बचे 8 आरोपियों का दोष सिध्द होने पर धारा 148 भादवी के अपराध के लिये 2-2 वर्ष के सश्रम कारावास एवं 1000-1000 रूपये के अर्थदंड धारा 302 सहपठित धारा 149 भादवी के अपराध के लिए आजीवन कारावास एवं 5000-5000 रूपये के अर्थदंड से दंडित किया गया। वही अर्थदंड अदा नहीं किये जाने की दशा में प्रत्येक आरोपी को 5 माह का पृथक से सजा सुनाई गई। इस मामले में पीड़ित की ओर से शासकीय अधिवक्ता संतोष लिल्हारे के द्वारा पैरवी की गई।

यह है आरोपी

उक्त घटना में तिलकचंद पिता भरतलाल नगपुरे, गोलू उर्फ सुनील पिता तिलकचंद नगपुरे, अनिल पिता तिलकचद नगपुरे तीनों निवासी एरवाहेटी थाना रामपायली निवासी, मनोज पिता टुवनलाल उपवंशी, सुरेश पिता भाऊलाल उपवंशी, संतोष पिता बिरजलाल उपवंशी, शिवेंद्र पिता सुरेश उपवंशी, किशोर पिता बिरजलाल उपवंशी पांचों निवासी सावरगांव थाना तिरोड़ी, रमेश पिता आत्माराम गहगहे मोहड़ी जिला भंडारा निवासी इस प्रकार नौ आरोपी इस प्रकरण में सम्मिलित थे। जिसमें मृतक के सगे भाई सुरेश पिता भाऊलाल उपवंशी की प्रकरण के दौरान मौत हो गई जिसमें बचे आठ आरोपियों को सजा सुनाई गई है।

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here