अब 24 घंटे के अंदर बंद होंगे फेक अकाउंट, जानें सोशल मीडिया कंपनियों के नए नियम

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अब सोशल मीडिया कंपनियों को शिकायत मिलने पर 24 घंटे के अंदर फेक अकाउंट को बंद करना होगा। भारत सरकार ने नए आईटी नियमों के तहत इसे अनिवार्य कर दिया है। ऐसे में फेसबुक, ट्विटर, यूट्यूब और इंस्टाग्राम पर फेमस पर्सनेलेटीज, मशहूर बिजनेसमैन और आम आदमी के नकली प्रोफाइल पर लगाम लग सकेगी। केंद्र सरकार ने कहा कि सोशल मीडिया कंपनियों को शिकायत मिलने के तुरंत बाद एक्शन लेना ही होगा।

नए आईटी नियमों किया गया शामिल

अगर कोई अपने फॉलोअर बढ़ाने या मैसेज को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने के लिए किसी फिल्म अभिनेता, क्रिकेटर, राजनेता या अन्य किसी की फोटो का इस्तेमाल करता है। ऐसे में अगर संबंधित शख्स को अपनी तस्वीर के इस्तेमाल पर आपत्ति है तो शिकायत कर सकता है। इस प्रावधानों को नए आईटी नियमों में शामिल किया गया है। अगर कोई व्यक्ति कंप्लेंट करता है तो सोशल मीडिया को कार्रवाई करनी होगी।

फर्जी अकाउंट की बेहद गंभीर समस्या

सोशल मीडिया पर प्रभावशाली व्यक्तियों के फर्जी अकाउंट की बेहद गंभीर समस्या है। फेक अकाउंट बनाने के लिए कई कारण हो सकते हैं। ये प्योर-प्ले पैरोडी खाता, शरारत और फाइनेंशियल फॉड कपने के लिए बनाए गए अकाउंट हो सकते हैं। वहीं कुछ प्रशंसकों द्वारा भी बनाए जाते हैं। लोकप्रिय शख्स की इमेज को अपने प्रोफाइल पिक्चर में इस्तेमाल करने इस्तेमाल कर फेक प्रोफाइल करीबी होने का दावा करते हैं। वहीं कुछ लोग फोटो एडिटिंग कर अपनी तस्वीर जोड़ लेते हैं।

अगर कोई अपने फॉलोअर बढ़ाने या मैसेज को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने के लिए किसी फिल्म अभिनेता, क्रिकेटर, राजनेता या अन्य किसी की फोटो का इस्तेमाल करता है। ऐसे में अगर संबंधित शख्स को अपनी तस्वीर के इस्तेमाल पर आपत्ति है तो शिकायत कर सकता है। इस प्रावधानों को नए आईटी नियमों में शामिल किया गया है। अगर कोई व्यक्ति कंप्लेंट करता है तो सोशल मीडिया को कार्रवाई करनी होगी।

वेरिफाई करने का ऑप्शन देने का उल्लेख किया

एक वेरिफाइड खाते के बारे में जानकारी सीमित है। कई लोगों को नहीं पता कि ब्लू टिक मतलब अकाउंट वेरिफाइ है। नए आईटी नियमों में खातों को वेरिफाई करने का ऑप्शन देने का उल्लेख किया है। हालांकि इसे वॉलिटिंयरी प्रैक्टिस माना गया है। सरकार का आदेश उन प्लेटफॉर्मों के लिए अनिवार्य है जिनके पास 50 लाख से ज्यादा यूजर्स हैं।

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