देश में ओमिक्रोन के खतरे के बीच भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने गुरुवार को बैंक खातों के केवाईसी अपडेट की अंतिम तिथि 31 मार्च तक बढ़ाने की घोषणा की है। आरबीआई ने बैंकों और अन्य विनियमित संस्थाओं को वित्तीय वर्ष के अंत तक ग्राहकों के खिलाफ प्रतिबंधात्मक कार्रवाई नहीं करने की सलाह दी है। पहले इसकी समय सीमा आज यानी 31 दिसंबर थी। बैंक उन खातों पर कोई प्रतिबंध नहीं लगा सकते हैं जो अभी तक आवधिक केवाईसी नियमों के तहत अपडेट नहीं किए गए हैं।
आरबीआई ने गुरुवार को कहा, COVID-19 के नए वैरियंट के कारण अनिश्चितता के मद्देनजर केवाईसी में दी गई छूट को 31 मार्च 2022 तक बढ़ा दिया गया है। इससे पहले मई में, आरबीआई ने कोरोनोवायरस महामारी की दूसरी लहर के कारण विनियमित संस्थाओं द्वारा केवाईसी को अपडेट करने की अंतिम तिथि दिसंबर-अंत तक बढ़ा दी थी। मई में आरबीआई ने विनियमित संस्थाओं को दिसंबर के अंत तक केवाईसी अपडेशन मानदंडों का पालन करने में विफलता के लिए ग्राहकों के खातों के संचालन पर दंडात्मक प्रतिबंध नहीं लगाने की सलाह दी थी।
आपको बता दें कि केवाईसी आवश्यकता के तहत, एक बैंक ग्राहक को अपना नवीनतम विवरण जमा करना आवश्यक है जिसमें पैन, पते का प्रमाण जैसे आधार, पासपोर्ट, आदि, नवीनतम फोटो और बैंक द्वारा अनुरोधित अन्य विवरण शामिल हैं। अब आप अपने पीएफ खाते के लिए 31 दिसंबर के बाद भी ई-नॉमिनेशन फाइल कर सकते हैं। नियम के अनुसार, एक विनियमित संस्था धन-शोधन निवारण अधिनियम, 2002 और धन-शोधन निवारण (अभिलेखों का रखरखाव) नियम, 2005 के कारण अपने ग्राहकों से खाते का केवाईसी अनुपालन करेगी।