बघोली निवासी छत्तरसिंह के निवास पर चल रहा था कार्यक्रम
म.प्र.धार्मिक स्वतंत्रता अध्यादेश
२०२० के तहत लालबर्रा थाने में दर्ज हुआ पहला मामला
जबरन प्रलोभन देकर धर्मांतरण, लवजिहाद सहित धर्मांतरण संबंधी वारदातों पर रोक लगाये जाने हेतु मध्यप्रदेश सरकार के द्वारा ९ जनवरी २०२१ को मध्यप्रदेश धार्मिक स्वतंत्रता अध्यादेश २०२० लागू किया है जिसके पश्चात लालबर्रा थानांतर्गत ग्राम बघोली में ईसाई धर्म में धर्म परिवर्तन करने हेतु कार्यक्रम आयोजित कर १०-१० हजार रूपये का प्रलोभन दिये जाने एवं धर्म परिवर्तन ना करने पर परिवार के व्यक्ति की मौत का भय बताकर भयभीत किये जाने संबंधी मामला प्रकाश में आया है।
जिसके पश्चात म.प्र. धार्मिक स्वतंत्रता अध्यादेश २०२० के तहत २७ जनवरी को लालबर्रा थाने में पहला मामला पंजीबध्द किया गया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार बघोली निवासी छत्तरसिंह कटरे के निवास पर कोई कार्यक्रम आयोजित किया गया था जिसमें ईसाई धर्म के पास्टर व धर्म से जुड़े आसपास के ग्रामों के व्यक्ति शामिल हुए थे, उसी दौरान बघोली के ग्रामीणों ने विश्व हिन्दू परिषद के कार्यकर्ताओं को जानकारी दी कि ग्राम बघोली में धर्मान्तरण का कार्य किया जा रहा है।
जिस पर विहिप पदाधिकारियों ने पुलिस को सूचित किया तत्पचात पुलिस के द्वारा बघोली निवासी शिक्षक छत्तरसिंह कटरे के निवास पर पहुंचकर त्वरित कार्यवाही करते हुए कार्यक्रम को बंद करवाया गया एवं मौके पर बयान लिये गये जिसके पश्चात पुलिस प्रशासन के द्वारा देर रात्रि तीन लोगों के खिलाफ मामला पंजीबध्द किया गया है।
पुलिस से प्राप्त जानकारी के अनुसार प्रार्थी बघोली निवासी ४२ वर्षीय दीपक पिता फत्तूलाल पटले २७ जनवरी को सुबह बघोली निवासी छतरसिंह कटरे ने घर में मांगलिक कार्यक्रम होने की जानकारी देकर दोपहर के भोजन का निमंत्रण दिया साथ ही ग्राम एवं ग्राम के टोले के उच्च लोगों को भी आमंत्रित किया जिसके पश्चात दीपक पटले अपने साथी ग्रामीण प्रदीप, दिलीप बिसेन, हेमराज ठाकरे, चैनलाल चौधरी एवं ग्राम के अन्य व्यक्तियों के साथ छतरसिंह के घर पहुंचा तो उन्होंने देखा कि हाल में प्रभु-यीशु का फोटो लगी थी एवं छतरसिंह, महेन्द्र तथा उदलनाथ द्वारा धर्म से संबंधित पुस्तकें वितरित की जा रही थी।
प्रार्थी की रिपोर्ट पर पुलिस ने आरोपी बघोली निवासी शासकीय शिक्षक छतरसिंह पिता सालिकराम कटरे जाति पंवार, लांजी निवासी महेन्द्र नागदेवे व बड़ोदरा (गुजरात) निवासी उदलनाथन पिता गोविंद स्वामी के खिलाफ धार्मिक स्वतंत्रता अध्यादेश २०२० की धारा ३,५ व भादंवि की धारा ५०६ व ३४ के तहत अपराध पंजीबध्द किया है। इस मामले की कायमी उपनिरीक्षक संदीपसिंह मंगोलिया के द्वारा की गई है।