ओडिशा और छत्तीसगढ़ की सीमा पर बसे कुछ गांवों में छोटे-छोटे दुकान हैं, जहां पर सिम कार्ड से जुड़े फ्रॉड को अंजाम दिया जाता है। सिम कार्ड स्वैपिंग, एक व्यक्ति के नाम पर कई सिम कार्ड निकालकर आतंकी या उग्रवादी संगठनों को बल्क में बेचा जाता है। साथ ही कस्टमर केयर कॉलर बनकर देश के दूसरे हिस्से में लोगों के साथ ऑनलाइन फ्रॉड भी किए जा रहे हैं। इन दुकानों में 8वीं-10वीं पढ़े या फेल छात्र दिनभर फोन लिए चिपके रहते हैं और लोगों को चूना लगाते रहते हैं। साइबर फोरेंसिक एंड साइबर लॉ एक्सपर्ट सोनाली गुहा ने बताया कि देश के दूर-दराज इलाकों में एक आधार पर कई सिम कार्ड हासिल करने, बार-बार अंगूठा लगाने के बहाने कई सिम कार्ड जारी कर दिए जाते हैं, जिन्हें खुफिया तरीके से बेच दिया जाता है। इसके उन्हें अच्छे पैसे मिलते हैं। हाल ही में पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने एक मामले में एक व्यक्ति एक सिम कार्ड की वकालत की है। आइए- एक्सपर्ट्स से समझते हैं कि यह तरीका कितना कारगर है और खतरा कितना बड़ा है।
हर दिन औसतन 23 हजार साइबर क्राइम
कंज्यूमर साइबर सेफ्टी पर काम करने वाला एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन नॉर्टन लाइफ लॉक के एक सर्वे के अनुसार, बीते साल त्योहारों के समय करीब 62 फीसदी भारतीयों को ऑनलाइन शॉपिंग के दौरान धोखाधड़ी का सामना करना पड़ा। साइबर सेफ्टी पर काम करने वाली एक संस्था aag-it.com की एक रिपोर्ट के मुताबिक दुनियाभर में बीते 1 साल में 100 करोड़ ई-मेल्स एक्सपोज किए गए, जिसमें हर पांचवा व्यक्ति धोखाधड़ी का शिकार हुआ था। हर घंटे करीब 1,000 ऑनलाइन फ्रॉड के मामले सामने आ रहे हैं। वहीं, IIT कानपुर से जुड़ी एक संस्था फ्यूचर क्राइम रिसर्च फाउंडेशन के सर्वे के अनुसार, हर दिन औसतन 23 हजार साइबर क्राइम हो रहे हैं। हाल ही में महादेव बेटिंग ऐप स्कैम केस इसका एक बड़ा उदाहरण है।
ऑनलाइन स्कैम करने के लिए जुटाए थे 35 सिम कार्ड
पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने हाल ही में ऑनलाइन धोखाधड़ी के बढ़ते मामलों के बीच केंद्र से आग्रह किया कि वह व्यक्तियों को एक से अधिक प्रीपेड सिम कार्ड जारी करने की निगरानी एवं विनियमन के प्रयास तेज करे। दरअसल, यह आदेश ‘सुमित नंदवानी बनाम हरियाणा राज्य’ मामले का हिस्सा था जिसमें पिछले महीने हरियाणा में एक व्यक्ति की जमानत याचिका को अदालत ने खारिज कर दिया था। उसने कथित तौर पर ऑनलाइन स्कैम करने के लिए 35 सिम कार्ड लिए थे। उसे गिरफ्तार कर लिया गया। जस्टिस अनूप चितकारा की एकल पीठ ने कहा कि एक व्यक्ति को एक से अधिक सिम कार्ड जारी नहीं किए जाने चाहिए।