बालाघाट/ जिले में गौवंश की तस्करी के चलते ग्रामीण पुलिस ने गोंगलई के पास पिकअप से दो बैलों को महाराष्ट्र के कसाई खाना पहुंचा रहे एक ही परिवार के तीन गौ तस्कर को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से दो बैलों को मुक्त किये है। गिरफ्तार तीन गौ तस्कर जिनमे पंकज पिता मूलचंद पिछोड़े 19 वर्ष, राकेश पिता राजेंद्र पिछोडे 18 वर्ष, राजेंद्र पिता भिकचन्द पिछोडे 40 वर्ष तीनों ग्राम पाथरवाड़ा बालाघाट निवासी है। तीनों को न्यायिक अभिरक्षा में जिला जेल भिजवा दिया गया है।
ग्रामीण पुलिस के मुताबिक 5 अक्टूबर को। सुबह विश्वसनीय मुखबिर से सूचना मिली की दो व्यक्ति एक पिकअप वाहन क्रमांक MP 50 LA 0409 में दो बैलों को क्रूरता पूर्वक भरकर समनापुर से परिवहन करते हुए किरनापुर होते हुए महाराष्ट्र कत्लखाना ले जा रहे है। इस सूचना पर पुलिस टीम द्वारा गोंगलाई नहर के पास मेन रोड पर दबिश देकर पिकअप को रोके पिकअप की तलाशी लेने पर दो बैल पाए गए। पिकअप में सवार तीन व्यक्ति से पूछताछ करने पर उन्होंने अपना नाम पंकज पिछोड़े राकेश पिछोडे राजेंद्र पिछोडे ग्राम पाथरवाड़ा निवासी बताएं जिनके पास गोवंश के परिवहन करने के संबंध में कोई अधिकृत दस्तावेज नहीं थे। तीनों लोग पिकअप में गौवंश को अवैध रूप से परिवहन कर उसे महाराष्ट्र के कसाई खाना लेजा रहे थे। जिनके कब्जे दोनों बैलों को मुक्त किया गया और गोवंश को पिकअप में क्रूरता पूर्वक भरकर कसाई खाना ले जाने के आरोप में तीनों लोगों के विरुद्ध अप क्र 260/24 धारा. 4,6,9, म. प्र. गौ वंश अधिनियम,धारा 11पशुओं के प्रति क्रूरता का निवारण अधिनियम 1960 के तहत अपराध दर्ज कर तीनों को इस अपराध में गिरफ्तार किया गया। गोवंश के परिवहन में प्रयुक्त पिकअप को भी जप्त किया गया है जिसकी कीमत 80 हजार रुपए बताई गई है। गिरफ्तार तीनों गो तस्कर को बालाघाट की विद्वान अदालत में पेश कर दिया गया। जहां से उसे न्यायिक अभिरक्षा जेल भिजवा दिया गया है।