बालाघाट/ एलएलबी की छात्रा ने एक युवक के विरुद्ध बुरी नीयत से जबरदस्ती हाथ पकड़ कर खींचतान छेड़छाड़ करने और मारपीट कर जान से मारने की धमकी देने का आरोप लगाई। कोतवाली पुलिस ने इस 24 वर्षीय लड़की द्वारा की गई रिपोर्ट पर साजिद खान पिता सुभान खान 27 वर्ष सिवनी कैंप भरवेली निवासी के विरुद्ध इस लड़की के साथ छेड़छाड़ मारपीट और जान से मारने की धमकी देने के आरोप में अपराध दर्ज कर विवेचना शुरू की है।
प्राप्त जानकारी के अनुसार बैहर थाना क्षेत्र में रहने वाली यह 24 वर्षीय लड़की बालाघाट में किराए से रहकर एलएलबी की पढ़ाई कर रही है। 15 अगस्त 2024 को यह लड़की नर्मदा नगर से मोती गार्डन घूमने जा रही थी। तभी मोती गार्डन के पास उसे साजिद खान मिला और उसने इस लड़की को और कहीं घूमने चलने के लिए बोला था। इस लड़की ने उसके साथ जाने से मना कर दी थी। जिसके बाद यह लड़की जब भी बाहर जाती आती थी तब साजिद खान उसका पीछा करते रहता था। इस लड़की ने साजिद खान को कई बार समझाई और बोली की मैं तुम्हारी रिपोर्ट कर दूंगी। तब साजिद खान ने इस लड़की को धमकाया कि मैं किसी से डरता नही हू, तुमको जहां रिपोर्ट करना है कर दो। 27 अक्टूबर की रात्रि 8:30 बजे यह लड़की अपनी सहेली के घर वार्ड नंबर 2 भटेरा चौकी गई थी। तभी वहा पर साजिद खान आ गया और इस छात्रा से बोला कि बहुत घूमने लगी है, मैंने मना किया था कि किसी के साथ भी बालाघाट में मत दिखाना। फिर भी किसी के साथ भी घूमते रहती है। साजिद खान ने इस लड़की को गालियां देने लगा, लड़की ने साजिद खान को गाली देने से मना की तब साजिद खान ने इस लड़की का हाथ बुरी नीयत पकड़ कर खींचतान छेड़छाड़ करने लगा। लड़की ने अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश की तो साजिद खान ने उसे हाथ बुक्के से मारपीट किया और आइंदा बालाघाट में घूमते दिखने पर जान से मार डालने की धमकी दे दी। इसके बाद यह लड़की अपने सहेलियों के साथ रिपोर्ट करने के लिए कोतवाली पहुंची। कोतवाली पुलिस ने इस 24 वर्षीय लड़की द्वारा की गई रिपोर्ट पर साजिद खान पिता सुभान खान 27 वर्ष सिवनी कैंप बभरवेली निवासी के विरुद्ध धारा 74 78 296 115(2) 351(3) भारतीय न्याय संहिता के तहत अपराध दर्ज का विवेचना शुरू किया