कछुआ रखने के आरोप में एक आरोपी को एक वर्ष का कारावास और दो हजार अर्थदंड

0

विद्वान न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी सुश्री सुधा पांडे की कटंगी की अदालत ने कछुआ रखने के मामले में आरोपी गणेश पिता प्रभु दास ग्राम मेहदुली थाना कटंगी निवासी को 1 वर्ष का कारावास और 2000 अर्थदंड से दंडित किये। विद्वान अदालत ने इस आरोपी को धारा 39(3) सहपठित धारा 51(1) वन्य प्राणी संरक्षण अधिनियम के तहत अपराध में दोषी पाया।

अभियोजन के अनुसार 18 अगस्त 2017 को वन परिक्षेत्र सहायक को मुखबीर से सूचना मिली कि ग्राम महदुली में गणेश नाम के व्यक्ति के घर कुछ कछुए रखे गए हैं। उसके द्वारा उक्त सूचना अपने वरिष्ठ अधिकारियों की देने के पश्चात अधीनस्थ कर्मचारियों को सूचना से अवगत कराकर ग्राम मेहदुली में गणेश के घर पहुंचे जहां पर मौका स्थल का पंचनामा तैयार किया गया। गणेश के घर के पीछे बाथरुम के सामने एक सीमेंट के टब में छोटे बड़े साइज के 8 नग छुए पाए गए। जिसे बीट गार्ड कस्तूरा उइके द्वारा जप्त किया गया था एवं गणेश को अभिरक्षा में लेकर पूछताछ किया गया तो उसने बताया कि तालाब से लगे खेत में काम करने के दौरान कछए को पकड़ा गया था। जो उसने पका कर खाने के उद्देश्य से लाया था। जिससे मौके पर ही वन अपराध 11807 / 02 अंतर्गत वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 की धारा39(3)सहपठीत धारा 51(1) का प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया एवं विवेचना की कार्यवाही पूर्ण कर प्रकरण को न्यायालय में पेश किया गया था। विद्वान अदालत ने प्रकरण के तथ्यों परिस्थितियों के आधार पर तथा अभियोजन के तर्कों से सहमत होकर आरोपी गणेश को 1 वर्ष का कारावास और 2000 रुपये अर्थदंड से दंडित किये।

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here