कटंगी / बालाघाट (पद्मेश न्यूज)। कटंगी पुलिस ने 12 दिन से लापता एक नाबालिग लडक़ी को एक लडक़े के साथ बेंगलुरु में दस्तयाब किया और इस नाबालिग लडक़ी को शादी का झांसा देकर उसे भगाकर ले जाने और उसके साथ बलात्कार करने के आरोप में एक युवक को गिरफ्तार किया है । गिरफ्तार युवक आयुष उर्फ लक्की पिता संजय शेंडे 19 वर्ष ग्राम उमरी थाना कटंगी निवासी को न्यायिक अभिरक्षा में जेल भिजवा दिया गया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार यह 17 वर्ष 7 माह की नाबालिग लडक़ी कक्षा 12वीं की छात्रा है। 19 जुलाई की रात्रि 9:00 बजे यह लडक़ी अपने घर शौच जाने के लिए घर से निकली थी जो घर वापस नहीं आई तब उसके माता पिता ने खोजबीन किया लडक़ी घर में नहीं थी लडक़ी की परिजनों द्वारा आसपास मोहल्ले पड़ोस और रिस्तेदारी गांव में खोजबीन किये किंतु लडक़ी नहीं मिली ।जिसके बिना बताए घर से जाने के संबंध में पुलिस थाना कटंगी में लडक़ी के पिता द्वारा रिपोर्ट की गई थी। कटंगी पुलिस ने इस लडक़ी का अपहरण करने के आरोप में अज्ञात आरोपी के विरुद्ध धारा 363 भादवी के तहत अपराध दर्ज कर लडक़ी की पतासजी शुरू की।लगातार की जा रही तलाश के दौरान सूचना मिली की ग्राम उमरी का एक युवक आयुष उर्फ लक्की शेंडे भी अपने घर में नहीं है। जिसके मोबाइल लोकेशन के आधार पर पता चला कि आयुष उर्फ लक्की बेंगलुरु में है। इस सूचना पर कटंगी थाने के उपनिरीक्षक धनसिंह धुर्वे अपने स्टाफ के साथ बेंगलुरु पहुंचे और बेंगलुरु में पतासाजी किये ।31 जुलाई को यह नाबालिग लडक़ी आयुष शेंडे के साथ बैंगलुरू में घूमते हुए मिली । दोनों को कटंगी थाना लाया गया लडक़ी को दस्तयाब किया गया। लडक़ी ने बताई कि आयुष उर्फ लक्की शेंडे ने उसे बहला-फुसलाकर और शादी का झांसा देकर भगा कर ले गया और उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए थे। लडक़ी द्वारा दिए गए कथन के आधार पर आयुष शेंडे के विरुद्ध धारा 363 भादवी के अलावा 366ए, 376 376(2)(एन) भादवी और 5(रु)/6 लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम के तहत अपराध दर्ज कर उसे इस अपराध में गिरफ्तार करके विद्वान अदालत में पेश कर दिया गया जहां से उसे न्यायिक अभिरक्षा में जिला जेल भिजवा दिया गया है।