मध्यप्रदेश खनिज अधिनियम का उल्लंघन कर रेत का अवैध भंडारण एवं परिवहन करने के मामले में कलेक्टर दीपक आर्य ने लांजी तहसील के ग्राम सिंगोला के दो एवं तिरोड़ी तहसील के ग्राम बोनकट्टा के एक व्यक्ति पर कुल 04 लाख 23 हजार 750 रुपये का जुर्माना लगाया है।
ग्राम सिंगोला के निवासी श्रीचंद पिता नीलकंठ द्वारा ग्राम सिंगोला में शासकीय भूमि में 08 ट्रेक्टर ट्राली, 24 घन मीटर रेत का भंडारण करके रखा गया था।
इसी प्रकार ग्राम सिंगोला के ही डूडेश्वर पिता जैपाल द्वारा शासकीय भूमि में 05 ट्रेक्टर ट्राली, 15 घन मीटर रेत का भंडारण करके रखा गया था।
लांजी तहसीलदार द्वारा रेत के इस अवैध भंडारण के मामले में रेत को जप्त कर कार्यवाही के लिए प्रकरण जिला खनिज अधिकारी को सौप दिया गया था।
तिरोड़ी तहसीलदार द्वारा ग्राम बोनकट्टा में गुरूदेव पिता रूपचंद पुष्पतोड़े द्वारा अवैध रूप से भंडारित 30 घनमीटर रेत को जप्त कर कार्यवाही के लिए प्रकरण जिला खनिज अधिकारी को सौंपा गया था।