कोरोना की नई गाइडलाइन जारी, 1 फरवरी से ज्यादा कैपेसिटी के साथ खुलेंगे सिनेमा हॉल , स्विमिंग पूल में सभी को रहेगी अनुमति

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कोरोना के केस कम होने के बाद केंद्र सरकार ने अब कोरोना की नई गाइडलाइन जारी कर दी है। इसके बाद अब प्रदेश में मल्टीप्लेक्स व सिंगल स्क्रीन सिनेमा हॉल 1 फरवरी से ज्यादा कैपेसिटी के साथ खुल जाएंगे। इसी के साथ सूचना प्रसारण मंत्रालय की SOP जारी होने पर एक-दो दिन में गृह विभाग भी आदेश जारी करेगा। बता दें कि, सूबे में 15 अक्टूबर से मल्टीप्लेक्स व सिंगल स्क्रीन 50% कैपेसिटी के साथ खुले चुके हैं।

केंद्र सरकार ने बुधवार को कोरोना की नई गाइड लाइन जारी कर नए दिशानिर्देश दिए हैं। इस पर सरकार ने कहा कि, अब सिनेमा हॉल और थिएटर ज्यादा सिटिंग कैपेसिटी के साथ खोले जा सकेंगे। इससे पहले इन्हें 50% कैपेसिटी के साथ ही खोला जा सकता था। इसके अलावा स्विमिंग पूल में अब सभी को जाने की इजाजत होगी।

इससे पहले केवल खिलाड़ियों को ही इसके इस्तेमाल की इजाजत दी गई थी। साथ ही केंद्र की गाइड लाइन के आधार पर सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय एसओपी जारी करेगा। इसके बाद एक-दो दिन में गृह मंत्रालय इस संबंध में आदेश जारी कर देगा। 

गौरतलब है कि, केंद्र सरकार ने बीते 30 सितंबर को अनलॉक -5 की गाइड लाइन जारी की थी। जिसमें यहाँ बताया गया था कि, 15 अक्टूबर से सिनेमा हॉल 50% कैपेसिटी के साथ खोले जाने की अनुमति रहेगी। लेकिन इसमें केवल मल्टीप्लेक्स को खोले जाने की अनुमति थी न कि सिंगल स्क्रीन सिनेमा हॉल को।

ऐसे में सिनेमा हॉल संचालकों का कहना था कि हम घाटे में फिल्म नहीं दिखा सकते हैं। हालांकि, वह चाहते थे कि सरकार उन्हें टैक्स में छूट दे। वहीं, बाद में प्रदेश के अधिकतर सिंगल स्क्रीन हॉल भी 50% कैपेसिटी के साथ खुल गए थे।

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