लांजी पुलिस के द्वारा पशु क्रुरता अधिनियम के अन्तर्गत दो आरोपी को हिरासत में लेकर उनके के विरूद्ध अपराध दर्ज किया गया है। तत्सबंध में प्राप्त जानकारी के अनुसार प्रार्थी शासन की ओर अपराध पंजीबद्ध करते हुये बताया की 26 सितंबर को पुलिस थाना लांजी के स्टाफ के द्वारा घोटी नंदोरा में वाहन चेकिंग की ड्यूटी कर रहे थे जहां मुखबिर की सूचना प्राप्त हुई की ग्राम घोटी नंदोरा मे पिकअप वाहन बोलेरो में अवैध रूप से जानवरों को भरकर जिन्हे वधन करने के लिये कत्लखाना ले जाने वाले थे जो स्वतंत्र साक्षी लेकर उक्त सूचना स्थल पर पहुंचे जो ग्राम घोटी ज्ञानेश वाघाड़े के घर के सामने 02 व्यक्ति वाहन क्रमांक एमएच 35 एजे 2943 से 04 नग गाय के बछड़ो को ठूस ठूसकर क्रुरता पूर्वक रस्सी में बांधकर भरते हुये मिले। जिन्हे नाम पता पुछने पर वाहन चालक ने अपना नाम फिरोज पिता आयुब सैय्यद उम्र 26 वर्ष निवासी गोरेंगांव जिला गोंदिया व दूसरे का नाम अजय पिता महाकाल मेश्राम उम्र 22 वर्ष निवासी गोरेगांव जिला गोंदिया का होना बताया। दोनों आरोपियों से गाय को परिवहन करने से संबंध में वैद्य दस्तावेज मांग करने पर कोई वैद्य कागजात नही होना बताया जिस पर लांजी पुलिस के द्वारा दोनो आरोपियों को क्रमश: फिरोज सैय्यद, अजय मेश्राम दोनो निवासी गोरेगांव गोंदिया महाराष्ट्र के विरूद्ध अपराध क्रमांक 329/22 धारा 11(घ) पशु कु्ररता अधिनियम 4,6,9 मध्यप्रदेश गौवंध अधिनियम 2004 के तहत अपराध दर्ज किया गया तथा आरोपियो के पास से वाहन क्रमांक एमएच 35 एजे 2943 पीकअप बुलेरो को भी जप्त किया गया है, मवेशियो को गौशाला भेज दिया गया है। आरोपियो को न्यायालय में पेश किया गया।