सुप्रीम कोर्ट के न्यायमूर्ति संजय किशन कौल और न्यायमूर्ति अभय ओका की संयुक्त खंडपीठ ने, अधिवक्ता मीरा कौर पटेल की याचिका पर केंद्र सरकार से जवाब मांगा है। याचिका में कहा गया है की आयु सीमा महिलाओं के प्रजनन अधिकारों पर प्रतिबंध लगाती है। याचिका में गर्भधारण पूर्व और प्रसव पूर्व निदान तकनीक अधिनियम 1994 की धारा 4(3) को चुनौती दी गई है।
सुप्रीम कोर्ट के ताजा फैसले में महिलाओं के प्रजनन अधिकारों पर 35 वर्ष की आयु के प्रतिबंध के खिलाफ यह याचिका दायर की गई है।