घर में घुसकर एक लड़की के साथ दुष्कर्म करने के आरोप में आरोपी गणेश मरकाम को 10 वर्ष की कठोर कारावास और 36 हजार रुपयेअर्थदंड

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बालाघाट लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम के विशेष न्यायाधीश भू भास्कर यादव की अदालत में एक नाबालिक लड़की के साथ दुष्कर्म करने के आरोप में आरोपी गणेश पिता सहादरसिह मरकाम 33 वर्ष ग्राम छिंदीटोला निवासी को 10 वर्ष की कठोर कारावास और 36 हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किये।
अभियोजन के अनुसार पीड़िता अपनी मां के साथ निवास करती थी जिसकी मां गूंगी और बहरी है। 23 दिसंबर 2023 को पीड़िता की मां और उसकी बड़ी मां बांस काटने के लिए जंगल गए थे। पीड़िता घर में अकेली थी। 3 बजे पीड़िता गांव के तालाब से बैलों को पानी पिलाकर वापस घर आई थी। उसके पीछे गणेश मरकाम भी आंगन में आ गया था । जिसने पीड़िता के गाल में चांटा मारा और उसे जबरदस्ती पकड़ कर घर के अंदर ले जाकर उसके साथ जबरदस्ती दुष्कर्म किया ।पीड़िता ने अपने बचाव में चिल्लाई किंतु उसके घर के आसपास किसी अन्य का मकान नहीं था इसलिए किसी की सहायता नहीं मिली। गणेश मरकाम ने इस पीड़िता के साथ दुष्कर्म करने के बाद उसे किसी को बताने पर जान से मार डालने की धमकी दी थी। शाम 5:00 बजे पीड़िता की मां जंगल से वापस आई। दूसरे दिन पीड़िता ने अपनी बड़ी मां और पास पड़ोस के परिजन को भी घटना के संबंध में बताई। 26 दिसंबर को पीड़िता अपने मामा के साथ रिपोर्ट करने के लिए रूपझर थाना आई । रूपझर पुलिस ने पीड़िता द्वारा की गई रिपोर्ट पर गणेश मरकाम के विरुद्ध धारा 376 450 354घ 506 323 भादवि और धारा 3/4 लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम के तहत अपराध दर्ज कर इस अपराध में गणेश मरकाम को गिरफ्तार किये और विवेचना उपरांत अभियोग पत्र प्रस्तुत किया गया था। यह मामला लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम के विशेष न्यायाधीश भू भास्कर यादव की बैहर की अदालत में चला। जहां अभियोजन पक्ष आरोपी गणेश मरकाम के विरुद्ध आरोपित अपराध सिद्ध करने में सफल रहा। जिसके परिणाम स्वरुप विद्वान अदालत ने मामले की समस्त परिस्थितियों को देखते हुए आरोपी गणेश मरकाम को धारा 376 भादवि के तहत अपराध के आरोप में 10 वर्ष की कठोर कारावास और 25 हजार रुपये अर्थदंड, धारा 450 भादवि के तहत अपराध के आरोप में 5 वर्ष की कठोर कारावास और 5 हजार रुपये अर्थदंड, धारा 506 भाग 2 भादवि के तहत अपराध के आरोप में 2 वर्ष का कठोर कारावास और 5 हजार रुपये अर्थदंड,धारा 323 भादवि के तहत अपराध के आरोप में 1 हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किये। इस मामले में अभियोजन की ओर से पैरवी विशेष लोक अभियोजक अशोक कुमार वाट द्वारा की गई थी।

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