छेड़छाड़ पर 2 वर्ष की सजा,नाबालिक बालिका से छेड़छाड़ करने का आरोप !

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लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम के विशेष न्यायाधीश मनोज कुमार तिवारी की अदालत ने आरोपी जयसिंह परते , उम्र 30 वर्ष निवासी ग्राम खैरा थाना लामता निवासी को 12 पॉक्सो एक्ट में 2 वर्ष के सश्रम कारावास और 6 हजार रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया। अर्थदण्ड अदा न करने की स्थिति में 6 माह के अतिरिक्त सश्रम कारावास भुगतने का आदेश पारित किये है ।

सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी विमल सिह ने जानकारी देते हुये बताया कि दिनांक 30 अप्रेल 2021 को आरोपी द्वारा अभियोक्त्री से छेड़छाड़ की गई थी।

उक्त घटना के सम्बंध में अभियोक्त्री ने अपने पिता और रिश्तेदार को बताई थी। उक्त मामलें को थाना लामता के अपराध पंजीबद्ध कर प्रकरण विवेचना में लिया गया । विवेचना पूर्ण कर अपराध का अभियोग पत्र न्यायालय में पेश किया गया था ।

विचारण उपरांत विद्वान अदालत ने आरोपी को दोषी पाते हुए उपरोक्त सजा से दण्डित किया गया । इस मामले में अभियोजन की ओर से सरिता कपले विशेष लोक अभियोजक ने पैरवी की थी।

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