दक्षिण सामान्य वन मंडल वन परीक्षेत्र वारासिवनी अंतर्गत शिरपुर बीट के ग्राम सेरपार से वन विभाग ने सेरपार निवासी 27 वर्षीय राजेंद्र बघेले को गिरफ्तार कर न्यायालय के समक्ष पेश किया जहां से न्यायालय ने उसे जेल भेज दिया। प्राप्त जानकारी के अनुसार बीते कुछ दिनों से वन विभाग को क्षेत्र में शिकारी मुस्तैद होने की जानकारी मिल रही थी जिसको लेकर वन विभाग के द्वारा लगातार गश्त की जा रही थी। तभी 2 नवंबर की शाम वन विभाग को सूचना लगी की ग्राम सेरपुर निवासी राजेंद्र पिता सोनेलाल बघेले के घर में वन्य प्राणी का मांस पकाया जा रहा है। जिस पर प्रभारी वन परीक्षेत्र अधिकारी हर्षित सक्सैना वरिष्ठ अधिकारियों के मार्गदर्शन पर वन अमले के साथ मौके पर पहुंचे और घटना की तस्दीक की। जिसमें वन अमले को राजेंद्र पिता सोनेलाल बघेले उम्र 27 वर्ष के मकान में गर्म पका हुआ मांस मिला जिससे देखकर वन विभाग के द्वारा वन्य प्राणी जंगली सूअर का मांस होने की संभावना पर राजेंद्र बघेले को गिरफ्तार कर उसके घर से गर्म मांस पका हुआ करीब 1 किलोग्राम साथ में रक्त से सनी कुल्हाड़ी एवं पावसी को जप्त कर परीक्षेत्र कार्यालय लाया गया। जहां पर उक्त व्यक्ति से पूछताछ की गई जिसके द्वारा कुछ लोगों के नाम बताकर जंगली सूअर का मांस होना बताया। उक्त मामले में वन अमले में राजेंद्र बघेले के खिलाफ प्रकरण क्रमांक 12776/10 वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 की धारा 2 1 16सी 9 39 50 51 52 के तहत अपराध पंजीबद्ध कर जांच में लिया है। वही आरोपी राजेंद्र बघेले को वन विभाग ने 3 नवंबर को न्यायालय के समक्ष पेश किया जहां से न्यायालय ने उसे जेल भेज दिया। इस कार्यवाही में प्रभारी वन परीक्षेत्र अधिकारी हर्षित सक्सेना परीक्षेत्र सहायक अशोक भालधारे रमरमा परिक्षेत्र सहायक राजेन्द्र बिसेन बुदबुदा परिक्षेत्र सहायक पवन पटले बीटगार्ड सिरपुर लोकेश टेंभरे भवानी बिसेन दीपेन्द्र परमार हितेश चचाने सहित अन्य वन अमले का सराहनीय योगदान रहा।
जांच के लिए लैब भेजा गया मांस
वन विभाग के द्वारा जंगली सूअर के शिकार मामले में आरोपी राजेंद्र बघेले के घर से गर्म पका हुआ मांस लैब टेस्ट के लिए भेजा गया है। वही धारदार हथियार कुल्हाड़ी एवं पावसी जो खून से सनी हुई थी उसके ब्लड सैंपल भी जांच के लिए लैब भेजे गए हैं। ताकि मामले में यह स्पष्ट हो कि उक्त कौन सा वन्य प्राणी है फिलहाल मामले में जंगली सूअर का मांस मानकर कार्यवाही की जा रही है। वहीं अन्य फरार आरोपियों की सरगर्मी से पतासाजी की जा रही है।
पद्मेश से चर्चा में प्रभारी वन परीक्षेत्र अधिकारी हर्षित सक्सेना ने बताया कि 2 नवंबर को सूचना मिली थी कि ग्राम शेरपुर में किसी के मकान में वन्य प्राणी का मांस पकाया जा रहा है जिस पर मुखबिर सूचना को आधार बनाते हुए वरिष्ठ अधिकारियों के मार्गदर्शन में तस्दीक की गई। जिसमें राजेंद्र बघेले के मकान से पका मांस और खून से सने कुल्हाड़ी पावसी बरामद कर उसे गिरफ्तार किया गया है। श्री सक्सेना ने बताया कि उक्त मामले में विभिन्न धाराओं के तहत अपराध दर्ज किया गया है और इसमें संलिप्त कुछ और आरोपी है जो फरार चल रहे हैं जिनकी पतासाजी की जा रही है। जिनकी गिरफ्तारी जल्द की जाएगी परंतु वर्तमान तक किस प्रकार वन्य प्राणी का शिकार किया गया है यह स्पष्ट नहीं है।