जिला निर्वाचन अधिकारी पर डाक मत पत्र को बदलने का लगाया निर्दलीय प्रत्याशी विशाल बिसेन ने आरोप

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निर्दलीय प्रत्याशी विशाल बिसेन द्वारा स्थानीय होटल में प्रेस वार्ता लेते हुए पत्रकारों को जानकारी देते हुए जिला निर्वाचन अधिकारी पर यह आरोप लगाया गया है उन्होंने डाक मत पत्र के सरलीकरण के नाम पर डाक मत पत्र को बदल दिये है इसकी शिकायत उनके द्वारा निर्वाचन आयोग में की गई है और उन्होंने कहा की जब डाक मत पत्र जारी किए गए थे और उनके जो क्रमांक लिखे गए हैं उस क्रमांक को मिलते हुए सभी डाक मत पत्र को सभी अभ्यर्थियों के सामने उनकी गिनती की जाए क्योंकि उन्होंने जिला निर्वाचन अधिकारी पर सीधे डाक मत पत्रों को बदलने का आरोप लगाया है

आपको बता दे की बालाघाट में सोमवार को सामने आए डाक मतपत्र के प्रदेश स्तरीय मामले में जिला प्रशासन की कार्यप्रणाली पर एक के बाद एक सवाल खड़े हो रहे हैं। कांग्रेस लगातार भाजपा और जिला कलेक्टर पर हमला बोल रही है। अब निर्दलीय प्रत्याशी भी अपना विरोध दर्ज कर रहे हैं। बुधवार को बालाघाट विधानसभा सीट से निर्दलीय प्रत्याशी विशाल बिसेन ने प्रेस वार्ता में दो दिन के भीतर पहले तहसीलदार और फिर बालाघाट एसडीएम को निलंबित करना, यह स्पष्ट करता है कि चुनाव प्रक्रिया में गड़बड़ी हुई है। श्री बिसेन ने सार्टिंग से पहले ही डाक मतपत्रों को साजिश के तहत बदलने का भी गंभीर आरोप लगाया है। डाक मत पत्र के सरलीकरण के नाम पर डाक मत पत्र को बदलने का काम किया गया है उन्होंने कहा कि डाक मतपत्रों की सार्टिंग के कार्य में जो कर्मचारी स्ट्रांग रूम में थे, उनके खिलाफ तथा जिला निर्वाचन अधिकारी के खिलाफ आपराधिक प्रकरण दर्ज होना चाहिए, क्योंकि ये सोची-समझी साजिश के तहत किया गया कृत्य है। क्योंकि हाल ही में मप्र सहित चार राज्यों में निर्वाचन की प्रक्रिया हुई है, लेकिन इन प्रदेशों के किसी भी जिले में डाक मतपत्रों के सरलीकरण का कार्य बालाघाट के अलावा कहीं नहीं किया गया है। इसे लेकर वह भारत निर्वाचन आयोग, राज्य निर्वाचन आयोग, मप्र के डीजीपी और पुलिस अधीक्षक बालाघाट को जिम्मेदार कर्मचारियों व अधिकारियों के खिलाफ आयोग के नियमों के तहत कार्रवाई करने की मांग करेंगे।
विशाल बिसेन ने कहा कि 27 नवंबर को दोपहर डेढ़ बजे डाक मतपत्रों की सार्टिंग का जो कार्य जा रहा था, वह नियमानुसार तीन दिसंबर की सुबह सात बजे के बाद करना था। क्योंकि तीन दिसंबर को मतगणना के दिन सुबह तक डाक मतपत्र जमा किए जाते हैं। नियम के विरुद्ध जाकर 27 नवंबर को यह कार्य किया गया, जिसकी जानकारी उन्हें नहीं दी गई। जिला प्रशासन का कहना है कि 15 नवंबर को पत्र के माध्यम से सभी अभिकर्ताओं को सार्टिंग की जानकारी दी गई थी, लेकिन 15 नवंबर को चुनाव प्रचार का अंतिम दिन था और 17 नवंबर को मतदान हुआ था। 15 से 17 नवंबर तक प्रत्याशी से लेकर उनके समर्थक अभिकर्ता बेहद व्यस्त थे। ऐसे में जिला निर्वाचन अधिकारी की जिम्मेदारी थी कि सार्टिंग को लेकर दोबारा प्रत्याशियों को सूचित किया जाना चाहिए था, जो नहीं किया गया। इतना ही नहीं, सार्टिंग की सूचना प्रत्याशियों को पत्राचार, फोन और वाट्सएप ग्रुप के माध्यम से दी जाती है, लेकिन 15 नवंबर के बाद दोबारा इसके बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई और सिर्फ कांग्रेस व भाजपा के अभिकर्ताओं की मौजूदगी में सार्टिंग की गई थी । किन्तु वही उन्होंने कहा की जिला निर्वाचन अधिकारी बाकी प्रत्याशियों जो की निर्दलीय और अन्य दलों से आते हैं उन्हें प्रत्याशी नहीं मानते या फिर उन्हें सूचना देना या उन्हें इस प्रक्रिया में उपस्थित रहना नहीं चाहिए इन सब सवालों को कर विशाल बिसेन द्वारा जिला निर्वाचन अधिकारी को आडे हाथों लेते हुए कई गंभीर आरोप लगाए है

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