झूठा हलफनामा केस में फंसे इमरान:हाईकोर्ट ने पूछा- टैरिन व्हाइट आपकी बेटी है या नहीं, 19 जनवरी तक तफ्सील से जवाब दें

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इलेक्शन कमीशन को झूठा हलफनामा देने के केस में इमरान खान बड़ी मुश्किल में फंसते नजर आ रहे हैं। मंगलवार को इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने एक आदेश में कहा- इमरान के खिलाफ झूठा हलफनामा देने के मामले में पिटीशन दायर हुई है। 19 जनवरी तक वो ये बताएं कि अमेरिका के कैलिफोर्निया में रही रही पूर्व मॉडल सीटा व्हाइट की बेटी टैरिन के वो पिता हैं या नहीं।

हाईकोर्ट ने कहा- अभी खान के वकील उनकी तरफ से इस मामले में जवाब दे सकते हैं। उन्हें अपने जवाब के साथ सबूत भी देने होंगे। 19 जनवरी को हाईकोर्ट यह तय करेगा कि इस मामले में आगे क्या एक्शन लिया जा सकता है।

इमरान ने जेमिमा गोल्डस्मिथ से दो बेटों के होने की बात तो हलफनामे में मानी थी, लेकिन पूर्व प्रेमिका सीटा व्हाइट से हुई बेटी टैरिन व्हाइट की जानकारी नहीं दी थी। अमेरिकी और ब्रिटिश अदालतों में यह साबित हो चुका है कि टैरिन के पिता इमरान खान हैं।

इमरान के तीन वकील
सुनवाई के दौरान इमरान की तरफ से पाकिस्तान के तीन मशहूर वकील पेश हुए। इस्लामाबाद हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूख ने इसकी सुनवाई की। इमरान की तरफ से पैरवी करने वाले वकील थे- सलमान अकरम राजा, अजहर सिद्दीकी और अब्दुजार सलमान नियाजी। इलेक्शन कमीशन की तरफ से अटॉर्नी जनरल अदालत में मौजूद रहे।

चीफ जस्टिस ने इमरान के वकीलों से कहा- अगर आपके मुवक्किल ने इलेक्शन कमीशन को झूठा हलफनामा दिया है तो क्यों न उन्हें संविधान के अनुच्छेद 62(i)(f) के तहत चुनाव लड़ने के अयोग्य करार दिया जाए? आप लिखित में सबूतों के साथ तफ्सीली जवाब दें। हम 19 जनवरी को फिर सुनवाई करेंगे।

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