डबल मनी करने के नाम पर 700000 रुपए की धोखाधड़ी करने के मामले में

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किरनापुर पुलिस ने डबल मनी करने के नाम पर 700000 रुपए लेकर धोखाधड़ी करने के आरोप में डबल मनी के मुख्य आरोपी हेमराज आमाडारे ग्राम बोलेगांव एवं शासकीय शिक्षक महेंद्र चोरनेले एवं उनकी पत्नी श्रीमती माधुरी चोरनेले स्वास्थ कर्मचारी उप स्वास्थ्य केंद्र सेवती के विरुद्ध अपराध दर्ज दर्ज कर जांच पड़ताल शुरू की है किरनापुर पुलिस ने यह अपराध प्रदीप हरिन्दवार 58 वर्ष ग्राम सोनपुरी थाना किरनापुर निवासी द्वारा की गई रिपोर्ट पर दर्ज किया है।

प्राप्त जानकारी के अनुसार प्रदीप हरेंद्र वार ठेकेदारी का काम करते हैं। महेंद्र चोरलेने ग्राम टेमनी में शासकीय शिक्षक है। और उनकी पत्नी माधुरी चोरनेले उपस्वास्थ्य केंद्र सेवती में स्वास्थ्य कर्मचारी के पद पर पदस्थ है और वे सरदार पटेल B.Ed कॉलेज के सामने गायखुरी बालाघाट में रहते हैं। जिनके संबंध प्रदीप हरिद्वार से अच्छे होने से यह लोग 6 मार्च 2020 को प्रदीप हरिद्वार के घर सोनपुरी आए थे क्योंकि प्रदीप हरिद्वार की पत्नी गीता हरिद्वार और माधुरी चोरलेने एक ही विभाग में कार्यरत है। चोरलेने दंपति ने महेंद्र हरिद्वार से गाड़ी खरीदने के लिए उधारी रुपयों की मांग की थी और 3 माह के अंदर रुपए लौटा देने का आश्वासन दिया था। जिनकी बातों में आकर प्रदीप हरिद्वार ने 400000 रुपए और उनके पुत्र प्रवेश हरिद्वार के द्वारा 300000 रुपए प्रदान किया गया था क्योंकि दोनों पति-पत्नी शासकीय सेवक होने और पारिवारिक संबंध होने के कारण प्रदीप हरिद्वार ने रुपए दिए थे। 16 मार्च 2022 को महेंद्र चोरलेने ने 800000 और 600000 रुपए का चेक प्रकाश मुरकुटे मां शीतला इलेक्ट्रॉनिक बाइक बाजार के नाम का प्रदान किया था और कहा था कि उक्त चेक को हेमराज आमाडारे निवासी बोलेगाव के पास जमा करा दिया गया है जो डबल मनी की स्कीम मेरे साथ मिलकर चलाते हैं। 8 जुलाई 2020 को दुगनी राशि मिल जाएगी। किंतु राशि नहीं मिलने पर प्रदीप हरिद्वार, माधुरी चोरलेने उसके पति महेंद्र चोरनेले के साथ 3 अक्टूबर 2022 तक तीन बार हेमराज के घर बोलेगाव गए जिसे बातचीत हुई हेमराज द्वारा कहा गया था कि पैसे मिल जाएंगे किंतु आज तक रुपए नहीं मिले। जिसके बाद चोरनेले दंपति ने प्रदीप हरिद्वार को उक्त राशि देने कहे थे किंतु उन्होंने भी उक्त राशि वापस नहीं किए। चोरलेने दंपति द्वारा दिए गए चेक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया शाखा हिर्री में भुगतान हेतु लगाया गया था बैंक से साइन मैच नहीं होने के कारण यह चेक लौटा दिया गया। जिसकी शिकायत 21 अक्टूबर को प्रदीप हरिद्वार ने पुलिस थाना किरनापुर में की थी। किरनापुर पुलिस ने डबल मनी के नाम पर 700000 रुपये धोखाधड़ी करने के इस मामले में प्रदीप हरिद्वार द्वारा की गई रिपोर्ट पर महेंद्र चोरलेने पिता लक्ष्मण चोरनेले और उसकी पत्नी माधुरी पति महेंद्र चोरनेले दोनों ग्राम टेमनी थाना लांजी हाल सरदार पटेल B.Ed कॉलेज के सामने गायखुरी बालाघाट और हेमराज आमाडारे निवासी बोलेगांव के विरुद्ध धारा21(3),21(2),21(3) अनियमित जमा योजना प्रतिबंध अधिनियम 2019 और धारा 409 420 467 468 120 बी भा द वि के तहत अपराध दर्ज कर विवेचना शुरू की है।

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