तहसीलदार के आदेश के बाद भी अतिक्रमणकारी नही हटा रहे अतिक्रमण

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नगर मुख्यालय की ग्राम पंचायत पांढरवानी के बालाघाट-सिवनी हाईवे मार्ग पर स्थित बिजली विभाग का पावर हाउस, शासकीय आईएफसी गोदाम से लेकर अंहिसा द्वार तक मार्ग के दोनों ओर अवैध रूप से अतिक्रमण कर अवैध टीनशेड के दुकान बनाकर अतिक्रमणकारियों के द्वारा शराब, जुआ, सट्टा इत्यादि कार्य किये जाने की शिकायत आमाटोला पांढरवानी निवासी लखनलाल हरिन्द्रवार ने कलेक्टर व लालबर्रा तहसीलदार को सितंबर माह में की थी। जिसके बाद लालबर्रा तहसीलदार के द्वारा शासकीय भूमि खसरा नंबर १७ रकबा २.०५८ हेक्टेयर भूमि में अतिक्रमण करने वाले १२ अतिक्रमणकारियों को नोटिस जारी कर न्यायालय में उपस्थित होने कहा गया था परन्तु उपस्थित नही हुए जिसके बाद २३ नवंबर को नोटिस जारी कर म.प्र.भू.रा.सं १९५९ की धारा २४८ के प्रावधानों के तहत अतिक्रमणकारियों पर अर्थदण्ड आरोपित कर कब्जा से बेदखन किये जाने का आदेश पारित कर १०००-१००० रूपये अर्थदण्ड जमा कर अपना अतिक्रमण हटाकर न्यायालय को सूचित करने के निर्देश दिये गये थे परन्तु आदेश के एक माह होने के बाद भी अतिक्रमणकारियों के द्वारा अतिक्रमण नही हटाया गया है। शिकायतकर्ता लखनलाल हरिन्द्रवार ने पॉवर हाउस से अहिंसा द्वार तक हाईवे मार्ग पर अतिक्रमण कर टीनशेड की दुकान बनाकर शराब व अन्य सामग्री के विक्रेय करने से भीड़ लगने के साथ ही स्कूली बच्चों व अन्य लोगों को खासा परेशानी होती है एवं दुर्घटनाएं भी घटित हो रही है जिसे देखते हुए तत्काल अतिक्रमण हटाकर वैधानिक कार्यवाही करने की मांग की है। वहीं तहसीलदार ने लालबर्रा से सिवनी हाईवे मार्ग स्थित बिजली विभाग के पॉवर हाउस से अहिंसा द्वार तक मार्ग के दोनों ओर किये गये १२ अतिक्रमणकारी को नोटिस जारी कर अर्थदण्ड की राशि जमा कर अतिक्रमण हटा लेने के निर्देश दिये गये है जिसमें दिनेश देवसरे, फूलचंद/सालिकराम, कमल मेश्राम, सतीश/सुकलाल, प्रकाश/रेवाराम, कोमल/भीकम, दुर्गा यादव, कमलेश/अरूण मात्रे, भवन/दुलीचंद, लक्ष्मीचंद/रामप्रसाद डोंगरे, महेन्द्र/शंभूलाल व संदीप/सुराज गुनेश्वर शामिल है जिनमें से कुछ लोगों ने अर्थदण्ड की राशि जमा किये है परन्तु अतिक्रमण नही हटाये है।

चर्चा में शिकायतकर्ता लखनलाल हरिन्द्रवार ने बताया कि लालबर्रा से सिवनी हाईवे मार्ग स्थित बिजली विभाग का पॉवर हाउस , शासकीय आईएफसी गोदाम से लेकर अहिंसा द्वार तक मार्ग के दोनों ओर अवैध रूप से अतिक्रमण किया गया है और टीनशेड का निर्माण कर दुकाने संचालित कर शराब, जुआं, सट्टा इत्यादि कार्य करने के साथ ही सुबह से लेकर रात १० बजे से शराब बेची जाती है जिससे उक्त स्थान का माहौल खराब होने के साथ ही स्कूल आने-जाने वाले बच्चों के साथ ही राहगीरों को परेशानी होती है एवं दुर्घटनाएं भी घटित हो रही है। जिसकी शिकायत सितंबर माह में कलेक्टर व लालबर्रा तहसीलदार को की गई थी जिसके बाद २३ नबंबर को १२ अतिक्रमणकारियों को नोटिस जारी कर अतिक्रमण हटाने कहा गया था परन्तु वर्तमान समय तक अतिक्रमण नही हटा है और दुकाने संचालित की जा रही है इसलिए शासन-प्रशासन से मांग है कि जल्द अतिक्रमण हटाया जाये ताकि भविष्य में किसी प्रकार का हादसा घटित न हो सके।

चर्चा में ग्राम पंचायत पांढरवानी सरपंच अनीस खान ने बताया कि आमाटोला (पांढरवानी) निवासी लखनलाल ने लालबर्रा से सिवनी हाईवे मार्ग स्थित पॉवर हाउस से अंहिसा द्वार तक अवैध रूप से अतिक्रमण करने की शिकायत कलेक्टर व तहसीलदार को की थी जिस पर तहसीलदार ने १२ लोगों को बेदखल किये जाने व एक-एक हजार अर्थदण्ड लिये जाने का आदेश जारी किया गया है जिन्होने सड़क किनारे अवैध रूप से अतिक्रमण कर रखे है जिसका पत्र हमें शिकायतकर्ता ने उपलब्ध करवाया है और तहसीलदार महोदय के द्वारा अतिक्रमण तोडऩे की कार्यवाही के लिए हमें जेसीबी मशीन उपलब्ध करवाने कहा जायेगा तो ग्राम पंचायत की ओर से तहसील कार्यालय को पुरा सहयोग किया जायेगा।

दूरभाष पर चर्चा में तहसीलदार रामबाबू देवांगन ने बताया कि लालबर्रा-सिवनी हाईवे मार्ग ग्राम पांढरवानी स्थित शासकीय भूमि पर कुछ लोगों के द्वारा अवैध रूप से अतिक्रमण करने की शिकायत की गई थी जिसका प्रकरण न्यायालय में चला और जांच में सही पाये जाने पर म.प्र. भू. रा. सं. १९५९ की धारा २४८ के प्रावधानों के तहत निम्नानुसार १२ अनावेदकगण पर अर्थदण्ड आरोपित कर कब्जा बेदखल किये जाने का आदेश जारी किया गया है और अर्थदण्ड की राशि जमा कर अपना अतिक्रमण हटाकर न्यायालय को सूचित करने कहा गया है जिसमें कुछ लोगों ने अर्थदण्ड की राशि जमा किये है जिन लोगों ने नही किये है उन्हे राशि जमा करवाकर अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही की जायेगी।

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