इंदौर: जिला अदालत ने छह वर्षीय लड़के की गला घोंटकर हत्या कर देने के मामले में उसके पिता और सौतेली मां को उम्रकैद की सजा सुनाई है। अपर सत्र न्यायाधीश जितेन्द्र सिंह कुशवाह ने इस मामले में शशिपाल मुंडे (30) और उसकी पत्नी ममता उर्फ पायल (30) को IPC की धारा-302 (हत्या) और धारा 109 (किसी व्यक्ति को अपराध के लिए उकसाना) के तहत उम्रकैद की सजा सुनाई है। दोनों मुजरिमों पर एक-एक लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है।
अभियोजन अधिकारी ने बताया कि तेजाजी नगर क्षेत्र में 14 मई 2023 की रात मुंडे ने अपनी तीसरी पत्नी पायल के उकसाने पर अपने 6 साल के बेटे प्रतीक की गला घोंटकर हत्या कर दी थी। इस वारदात का वीडियो बनाकर पायल को भेजा था। उन्होंने बताया कि मुंडे की पहली पत्नी और प्रतीक की मां की कुछ साल पहले मौत हो गई थी। इसके बाद उसने एक महिला से दूसरी शादी की, लेकिन उसने दूसरी पत्नी को छोड़ दिया था।
पति से कहा कर दो हत्या
अधिकारी ने बताया कि मुंडे ने पायल के साथ तीसरी शादी की, लेकिन उसकी पहली पत्नी से पैदा हुआ प्रतीक 30 साल की महिला (तीसरी पत्नी) को हमेशा खटकता था। पायल ने अपने मायके में पुत्र को जन्म दिया था, लेकिन वह ससुराल नहीं लौट रही थी। उसने अपने पति से कहा कि वह उसके पास तभी लौटेगी, जब वह प्रतीक को घर से भगा दे या उसकी हत्या कर दे।