तेल-तिलहन पर स्टॉक लिमिट लागू, राज्यों को निर्देश जल्दी जारी करें आदेश

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खाद्य तेल को महंगाई पर काबू करने के लिए केंद्र सरकार ने शनिवार को एक और बड़ा कदम उठा लिया है। केंद्र के खाद्य व सार्वजनिक वितरण मामलों के मंत्रालय ने तेल व तिलहन पर स्टॉक लिमिट लागू करने का आदेश जारी किया है। स्टॉक लिमिट 31 मार्च 2022 तक प्रभावशील रहेगी। राज्यों को निर्देश दिए गए हैं कि इस बारे में आदेश जारी कर पालन सख्ती से करवाएखाद्य तेल की कीमतें काबू करने के लिए लगातार दूसरे दिन सरकार द्वारा उठाया गया दूसरा कदम है। इससे पहले शुक्रवार को सेबी ने आदेश जारी करके सरसों के वायदा कारोबार पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी थी। अब स्टॉक लिमिट के आदेश के अनुसार प्रत्येक तेल और तिलहन के विक्रेता, रिफाइंड, प्रोसेसर्स, आयातक पर सीमा लागू होगी। आयात किए गए तेल के स्टॉक को भी घोषित करना होगा। हालांकि आयतकों को सीमा से छूट मिल सकेगी।

बीते दिनों ही केंद्र ने तेल का आयात बढ़ाने के लिए डयूटी कट की थी ताकि देशी बाजारों में ज्यादा तेल आ सके। केंद्र के पोर्टल पर प्रत्येक माह स्टॉक घोषित करना होगा। उसे सीमा में लाने का जिम्मा राज्य के अधिकारियों का होगा। सराकर के इस कदम से अब त्योहारी सीजन में खाने के तेल की कीमतें काबू में आ सकती है। केंद्र ने तो राजपत्र प्रकाशित कर सीमा लागू कर दी है। हालांकि राज्य सरकार द्वारा अब इसके पालन के लिए कदम उठाए जाने का इंतज़ार है। स्टॉक सीमा से मंडी में सोयाबीन की खरीदी और दामों में भी कमी आ सकती है।

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