मध्य प्रदेश में बढ़ते कोरोना वायरस संक्रमण के बीच सरकार ने सरकारी कार्यालयों के संचालन के संबंध में आदेश जारी किए हैं। आदेश के अनुसार कार्यालय दस प्रतिशत कर्मचारियों के साथ ही संचालित किए जा सकेंगे।
आटो, ई-रिक्शा तथा निजी चार पहिया वाहन में ड्राइवर तथा दो पैसेंजरों को मास्क के साथ यात्रा करने की अनुमति होगी। मप्र शासन गृह विभाग के अपर मुख्य सचिव राजेश राजौरा ने प्रदेश के सभी कलेक्टरों को कोरोना वायरस के रोकथाम एवं बचाव को लेकर उचित कदम उठान के निर्देश दिए हैं।