एक शिक्षिका ने अपने पति ससुर और सास के विरुद्ध दहेज में एक लाख रुपये मोटरसाइकिल और भैंस की मांग पूरी नही करने पर मारपीट करके घर से निकालने का आरोप लगाया है। श्रीमती मनीषा दोनोडक़र 33 वर्ष ग्राम देवगांव किरनापुर निवासी द्वारा की गई रिपोर्ट पर उसके पति सुनील डोनाडक़र कर ससुर रघुनाथ दोनाडक़र और सास कुंता डोनाडक़र के विरुद्ध दहेज प्रताडऩा का अपराध दर्ज कर विवेचना शुरू की है। प्राप्त जानकारी के अनुसार मनीषा का मायका गांव सेवती का है। 26 अप्रैल 2012 को मनीषा की शादी जाति रीति रिवाज से ग्राम देवगाव के सुनील दोनाडक़र के साथ सामाजिके रीति रिवाज से सुनील ग्राम देवगांव निवासी के साथ संपन्न हुई थी। शादी के 1 वर्ष बाद मनीषा ने एक पुत्र को जन्म दिया था।
बताया गया है कि मनीषा का पति सुनील उसकी मां कुंता और ससुर रघुनाथ मनीषा को दहेज के लिए शादी के 1 साल बाद से ही लगातार परेशान करने लगे थे कि शादी में तेरे माता पिता ने मोटरसाइकिल और भैंस ने दिए हैं। शादी में जो पैसा हुआ था उसको भी नहीं दिए। मनीषा को उसका पति मायके से सामान लाने की मांग करते हुए शारीरिक व मानसिक रूप से प्रताडि़त कर परेशान करने लगा था ।मनीषा को उसकी सास कुंता और ससुर रघुनाथ गाली गुप्तार देकर दहेज के लिए आए दिन ताना मार कर विवाद करने लगे थे। इसी बीच सन 2013 में मनीषा की शिक्षिका के रूप में अनूपपुर में पोस्ट हो गई थी मनीषा जब भी छुट्टी में अपने ससुराल देवगांव आती तब पति सास और ससुर तीनों मिलकर मनीषा को अपने मायके से नई मोटरसाइकिल भैंस एवं नगद 100000 रुपये प मांग कर लाने और अपनी तनख़ाह का आधा पैसा देने के लिए प्रताडि़त करने लगे थे। तनखाह का पैसा नहीं देने पर सुनील पत्नी मनीषा को जीने नहीं दूंगा कह कर धमकाते रहता था।
जब मनीषा 19 मई 2021 से 25 जून 2021 तक अपने ससुराल में रही तब उसके पति सुनील, सास कुंता, ससुर रघुनाथ ने तीनों ने मिलकर मनीषा के साथ मारपीट किए। 25 जून 2021 को मनीषा को उसके पति सास-ससुर ने दहेज की मांग पूरी नहीं होने पर मारपीट कर बच्चों सहित घर से निकाल दीजिए और माता-पिता के घर से दहेज मोटरसाइकिल 100000 रुपये नहीं लाने पर जान से मार डालने की धमकी दिए। मनीषा डर के कारण अपने बच्चों को लेकर अपने मायके सेवती आ गई।और घटना के संबंध में अपने माता पिता को बताई। जिसके बाद मनीषा अपने बच्चों के साथ मलाजखंड जहां उसकी नौकरी है वहां चली गई। वहां भी मनीषा को उसका पति सुनील मोबाइल के माध्यम से मारने पीटने की धमकी देते रहता था। पति सास ससुर की प्रताडऩा से परेशान मनीषा ने इस दहेज प्रताडऩा की शिकायत 24 जुलाई को पुलिस थाना किरनापुर में की थी। किरनापुर पुलिस ने मनीषा द्वारा की गई रिपोर्ट पर उसके पति सुनील ससुर रघुनाथ और सास कुंता के विरुध धारा 294 323 498ए 506 34 भादवि 3/4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम के तहत अपराध दर्ज कर विवेचना शुरू कि है।