वारासिवनी न्यायालय के विद्वान न्यायाधीश शिवलाल केवट की विशेष पास्को एक्ट की अदालत ने दुष्कर्म के आरोपी रवि कुमार उर्फ विक्की धुर्वे को 20 वर्ष का सश्रम कारावास 800 रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई।
प्राप्त जानकारी के अनुसार वर्ष 2021 में रामपायली थाना अंतर्गत ग्राम अमई के स्कूल प्रांगण में पीड़ित बालिका दोनों बहने आपस में खेल रही थी तभी रवि कुमार उर्फ विक्की धुर्वे धुर्वे उम्र 19 वर्ष निवासी अमई वहां पर आया और पहले छोटी बहन के साथ दुराचार किया बाद में बड़ी बहन के साथ दुराचार किया।
जिस पर पीड़ित परिवार के द्वारा रामपायली थाने में सूचना देकर रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी जिस पर पुलिस ने भादवी की धारा 376 क ख और पास्को एक्ट की धारा के तहत रवि कुमार धुर्वे के खिलाफ अपराध पंजीबद्ध किया था और उक्त मामला वारासिवनी न्यायालय में विचाराधीन था।
उक्त प्रकरण में पीड़ित परिवार की ओर से शासकीय अधिवक्ता के द्वारा पैरवी की गई।