बालाघाट नगर के बहुचर्चित और सनसनी खेत सुनील काकरिया हत्याकांड में झारखंड राज्य के दो आरोपियों को 10-10 वर्ष की सश्रम कारावास की सजा सुनाई गई ।विद्वान सत्र न्यायाधीश दिनेश चंद्र थपलियाल की विद्वान अदालत ने इन दो आरोपी निर्मल सेराफिन और अमर महतो को 10-10 वर्ष की सश्रम कारावास के अलावा प्रत्येक को 8-8 हजार रुपए अर्थदंड से भी दंडित किए हैं। इन आरोपियों ने सुनील काकरिया की हत्या लूट की नीयत से की थी ।विद्वान अदालत ने इस मामले में आरोप सिद्ध नहीं होने पर चार आरोपी को दोष मुक्त किए हैं।
लूट की नियत से की गई थी सुनील काकरिया की हत्या
अभियोजन के अनुसार 7 वर्ष पूर्व 20 नवंबर 2017 के रात 10:45 बजे व्यवसायी सुनील काकरिया कि उनके घर में देशी कट्टा से गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। घटना के दौरान वहां से गुजर रहे शैलेंद्र उरकुड़े ने सुनील काकरिया के घर से दो व्यक्ति को निकलते हुए देखा था वही सीटीटी फुटेज में भी दो व्यक्ति श्री काकरिया के घर से निकलते पाए गए। सुनील काकरिया के भतीजे मेहुल काकरिया उस समय घर में अकेले थे उन्होंने भी दो लोगों को घर से तेजी से बाहर जाते देखा था।उसने अपने पापा के दोस्त सुनील उरकुड़े, संदीप जैन को फोन करके बताया उनके आने पर मेहुल काकरिया ने बाहर आकर देखा तो उसके बड़े पिताजी सुनील काकरिया सीढ़ियो पर पड़े थे। उनके मुंह में कपड़ा ठोस हुआ था और सर में चोट लगी थी और उनकी मृत्यु हो चुकी थी। इस घटना की रिपोर्ट मेहुल काकरिया द्वारा कोतवाली में की गई थी जहां से तत्कालीन उप निरीक्षक रितेश पांडे के द्वारा मृतक सुनील काकरिया की लाश बरामद की गई और पंचनामा करवाई पश्चात दूसरे दिन पोस्टमार्टम करवा कर उनके परिजनों को सौंप दिया गया था। इस मामले में अज्ञात आरोपी के विरुद्ध धारा 302 201 456 भादवि के तहत अपराध दर्ज कर विवेचना शुरू की गई। इस दौरान घटना स्थल में लगे सीसीटीवी कैमरे की डी व्ही आर जप्त की गई । विवेचना के दौरान मिली जानकारी के अनुसार बालाघाट की पुलिस टीम ने जमशेदपुर झारखंड जाकर संदेहियों को तलाश किया और इस दौरान अमर महतो और निर्मल सेराफिन को हिरासत में लिया गया अमर महतो से पूछताछ करने पर उसने राकेश जैन के योजना अनुसार उसके कहने पर अन्य आरोपियों के साथ सुनील काकरिया के घर डकैती डालने की नीयत से घुसने के संबंध में बताया। निर्मल सेरोफिन से कट्टा जप्त किया गया और इस वारदात में प्रयुक्त इंडिका कार एम एच 31/सीएम 9926 जप्त की गई। इस मामले में निर्मल सेराफिन और अमर महतो सहित छह आरोपियों को गिरफ्तार किया गया था और धारा 395 397 120 बी 109 भादवि 25,27 आर्म्स एक्ट का इजाफा किया गया। विवेचना उपरांत धारा 302 201 456 395 397 120 भी 109 भादवी एवं 25,27 आर्म्स एक्ट के तहत अभियोग पत्र विद्वान अदालत में पेश किया गया था।
23 जुलाई 2019 से इस मामले की सुनवाही सत्र न्यायालय में शुरू की गई थी।
हाल ही में विद्वान सत्र न्यायाधीश दिनेश चंद्र थपलियाल की अदालत में चलते इस मामले में अभियोजन पक्ष आरोपी निर्मल शेराफिन और अमर महतो के विरुद्ध धारा 460 394 भादवि के तहत अपराध सिद्ध करने में सफल रहा। जिसके परिणाम स्वरुप विद्वान अदालत ने मामले की समस्त परिस्थितियों को देखते हुए अपने विवेचन निष्कर्ष और उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर आरोपी निर्मल शेराफिन पिता लॉरेंस 36 वर्ष बाबू लाइन भौमडार उपर बदा पूर्वी सिंह भूमि जमशेदपुर झारखंड हाल मुकाम महेश नगर टांगड़ी ब्रिज के पास अम्बाला हरियाणा और आरोपी अमर महतो पिता सतीश चंद्र महतो 51 वर्ष जेम्को कॉलोनी टेक्को टाटानगर झारखंड निवासी को धारा 460 भादवि के तहत अपराध में 10 वर्ष की सश्रम कारावास और 5000 रुपए अर्थ दंड धारा 394 भादवि के तहत अपराध में 7 वर्ष की सश्रम कारावास और 3000 रुपये अर्थदंड से दंडित किया। इस मामले में शासन की ओर से लोक अभियोजक मदन मोहन द्विवेदी द्वारा पैरवी की गई थी।
और चार आरोपी दोष मुक्त
विद्वान अदालत ने इस मामले में चार आरोपी को आरोप सिद्ध नहीं होने पर दोष मुक्त किए हैं दोष मुक्त किए गए आरोपियों में राकेश उर्फ जैनी जैन पिता मोतीलाल जैन 43 वर्ष निवासी सफी गंज मोहल्ला जुगसलाई जिला जमशेदपुर टाटानगर झारखंड, राजू प्रसाद पिता बलेश्वर प्रसाद यादव 39 वर्ष निवासी बागबेड़ा नया बस्ती रोड नंबर 3 थाना बागबेड़ा जिला जमशेदपुर झारखंड, अमित कुमार सिंगारी उर्फ गोलू पिता स्वर्गीय हरजिंदर सिंह सिंगारी 35 वर्ष सुंदर नगर गुरुद्वारा के पास बगल जमशेदपुर झारखंड और अभिषेक सिंह पिता सुरेंद्र सिंह 33 वर्ष निवासी जोन-बी बिरसा नगर जमशेदपुर झारखंड निवासी है