लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम के विशेष न्यायाधीश मनोज कुमार तिवारी की अदालत ने नाबालिग लड़की का अपहरण और उसके साथ दुष्कर्म किए जाने के आरोप में आरोपी संतलाल यादव पिता तीरथ यादव, उम्र 23 वर्ष, ग्राम हटा थाना गढ़ी को को दोषी पाया विद्वान अदालत ने इस मामले में इस आरोपी को धारा 363 भादसं0 में 05 वर्ष का कठोर
कारावास एवं 1000 रूपये अर्थदण्ड, धारा 366 भादसं0 में 07 वर्ष का कठोर कारावास एवं 1000 रुपये अर्थदण्ड, धारा 6 पाक्सो एक्ट सहपठित धारा 376 (2) (एन) भादवि0 में आजीवन कारावास एवं 10000 रूपये अर्थदण्ड, धारा 3 ( 2 ) (5) एस.सी. / एस. टी. में एक्ट में आजीवन कारावास एवं 10,000 रूपये अर्थदण्ड से दण्डित किया।
सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी / मीडिया प्रभारी विमल सिंह ने जानकारी देते हुये बताया कि सूचनाकर्ता 9अगस्त 2020 को रात करीब 8 बजे खाना खाकर सो गई थी नाबालिक अभियोक्त्री उसके बाजू में ही सो रही थी। रात्रि करीब 11 बजे उसकी नींद खुली तो देखा कि अभियोक्त्री अपने बिस्तर में नहीं थी। जिसकी तलाश आसपास की गई, कहीं कोई पता नहीं चला। तत्पश्चात दिनांक 11अगस्त 2020 को अभियोक्त्री के गुम होने के संबंध में रिपोर्ट दर्ज कराई गई। 28सितम्बर 2020 के शाम 6 बजे अभियोक्त्री को दस्तयाब किया गया। पूछताछ करने पर उसके द्वारा बताया गया कि उसे देवी आती थी जिसे हटाने के लिये उसके माता-पिता ने उसे ग्राम लगमा भोलेनाथ के धाम में छोड़ दिये थे। जहां पर संतलाल भी झाड़फूंक कराने आता था। जिससे उसकी जान पहचान हो गई थी। संतलाल ने उसे अपना मोबाईल नंबर दिया था। करीब 15 दिन बाद उसका भाई महेन्द्र उसे लेने लगमा धाम आया तो वह वापस चली गई और महेन्द्र के मोबाईल से संतलाल से बात करती थी। 9अगस्त 2020 को उसकी मां दोपहर करीब 12 बजे घर के काम में हाथ नहीं बटाती कहकर डांटी तो वह संतलाल को फोन कर बोली कि उसे घर पर डांटे है वह रायपुर जाना चाहती है। उसी दिन रात करीब 8 बजे संतलाल यादव उसे लेने आया और गांव से मजदूर ले जाने वाली गाड़ी रायपुर जा रही थी उसी में बैठकर वह संतलाल के साथ रायपुर गई। रायपुर में ये लोग एक घंटी मशीन बनाने वाली कंपनी में काम करते थे। कंपनी का एक कमरा था। जहाँ वह संतलाल के साथ रहती थी। इस दौरान संतलाल ने उसके साथ कई बार शारीरिक संबंध बनाये। तत्पश्चात् 27सितम्बर 2020 को एक गाड़ी रायपुर से हट्टा आ रही थी जिसमें बैठकर वह संतलाल के साथ अपने घर हट्टा आ गई थी। 28सितम्बर 2020 को पुलिस वाले आये जिनके साथ वह बैहर आ गई और संपूर्ण घटना बताई। उक्त रिपोर्ट के प्रकरण में विवेचना की। विवेचना उपरांत अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। प्रकरण में आयी सकारात्मक साक्ष्य के आधार पर अभियुक्त संतलाल को उपरोक्त दण्ड से दण्डित किया। इस मामले की पैरवी अभियोजन अधिकारी कपिल कुमार डेहरिया के मार्गदर्शन में श्रीमती आरती कपले, विशेष लोक अभियोजक, द्वारा की गई।