विद्वान विशेष न्यायाधीश मनोज कुमार तिवारी की अदालत ने एक नाबालिक को शादी का झांसा देकर उसके साथ दुष्कर्म करने के आरोप में आरोपी आनंद शिंदे पिता स्व मनीराम शिन्दे उम्र 30 वर्ष ग्राम ईमलीटेकरा हीरापुर थाना भरवेली निवासी को 10 वर्ष का सश्रम कारावास और 20 हजार रुपये अर्थदंड दंडित किये। विद्वान अदालत ने इस आरोपी को धारा 4 पॉक्सो एक्ट सहपठित धारा 376 भादंसं के तहत अपराध में दोषी पाया।
सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी / मीडिया प्रभारी विमल सिह ने जानकारी देते हुये बताया कि अभियोक्त्री कम्प्यूटर क्लास भरवेली जाती थी।जहां पर आरोपी आनंद शिंदे अपने दोस्त के साथ आता था। जिससे उसकी जान पहचान हो गयी।बातचीत के दौरान आनंद ने अभियोक्त्री से कहा कि वह उससे प्यार करता है और शादी करना चाहता है।तब अभियोक्त्री ने शादी करने से मना कर आनंद से बातचीत करना बंद कर दी थी ।आनंद ने अभियोक्त्री से कहा कि बातचीत बंद क्यो कर दी,मैं तुझे धोखा नहीं दूंगा और शादी करूंगा कहकर अपने घर बुलाता था। माह जनवरी 2019 को वह अभियोक्त्री को घर लेकर गया और उसके साथ शारीरिक संबंध बनाये,शादी का झांसा देकर वह लगातार शारीरिक संबंध बनाता रहा । जिससे वह गर्भवती हो गई थी ।अभियोक्त्री ने आनंद को शादी करने कही तब 12 जुलाई 2019 को आनंद उसे बालाघाट लेकर आया और गोली दिया । जिसके खाने के बाद शाम को उसके पेट में दर्द होने लगा ।अभियोक्त्री ने उक्त बात अपनी मां को बताई । तब मां ने उसे शासकीय अस्पताल बालाघाट में भर्ती की जहां पर उसका गर्भपात किया गया । रिपोर्ट के आधार पर पुलिस थाना भरवेली में आनंद के विरुद्ध अपराध दर्ज कर विवेचना की गई । विवेचना पूर्ण कर अभियोग पत्र न्यायालय में पेश किया गया था। विचारण उपरांत प्रकरण में आयी सकारात्मक साक्ष्य के आधार पर न्यायालय ने आरोपी को दोषी पाते हुये उक्त दंड से दण्डित किये। प्रभारी जिला अभियोजन अधिकारी कपिल डहेरिया के मार्गदर्शन में इस मामले की पैरवी विशेष लोक अभियोजक आरती कपले द्वारा की गई थी।