नाबालिक लड़की को छेड़छाड़ के आरोप में आरोपी को 3 वर्ष की सश्रम कारावास !

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लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम के विशेष न्यायाधीश शिवलाल केवट की वारासिवन की अदालत ने केन्द्र खैरलांजी के आरोपी रवि कुमार बोपचे उम्र 26 वर्ष निवासी ग्राम लावनी थाना खैरलांजी निवासी को 3 वर्ष की सजा सुनाई।

इस दौरान धारा 354 भादवि के अंतर्गत 02 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा एवं 200 रुपये के अर्थदण्ड , धारा 352 भादवि के अंतर्गत 3 माह के सश्रम कारावास धारा 8 पॉक्सो एक्ट के अंतर्गत 3 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा एवं 300 रुपये के अर्थदण्ड से दंडित किया गया ।

उक्त अर्थदण्ड न अदा करने की स्थिति में अभियुक्त को 01 माह का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतने का आदेश पारित किया ।

सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी मीडिया प्रभारी विमल सिह ने घटना के संबंध में जानकारी देते हुये बताया घटना 5 अक्टूबर 2020 को दोपहर के लगभग 1 बजे छोटी बहन के साथ गोवारी मोहल्ला हवन कार्यक्रम में जा रही थी। इस दौरान आरोपी द्वारा नाबालिग से छेड़छाड़ की गई थी।

विवेचना के उपरांत अभियोग पत्र न्यायालय में पेश किया गया । माननीय न्यायालय ने विचारण उपरांत आरोपी को दोषी पाते हुये उपरोक्त दण्ड से दण्डित किया । अभियोजन की ओर से इस मामले की पैरवी विशेष लोक अभियोजक शशिकांत पाटील द्वारा की गई थी

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