नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में 43 वर्षीय व्यक्ति को आजीवन कारावास की सजा

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लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम के विशेष न्यायाधीश आनंद गौतम की अदालत ने एक 15 वर्षीय नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म करने के आरोप में आरोपी पप्पू परते 43 वर्ष को आजीवन कारावास और 350 रुपये अर्थदंड से दंडित किये।

विद्वान अदालत ने अर्थदंड की राशि अदा नहीं करने पर ग्राम समनापुर थाना रूपझर निवासी इस आरोपी को 5-5 वर्ष की अतिरिक्त कठोर कारावास भुगताये जाने के आदेश पारित किए हैं।

अभियोजन के अनुसार आरोपी पप्पू परते ने 4 अप्रैल 2018 से 2 अक्टूबर 2018 के मध्य इस 15 वर्षीय नाबालिक लड़की के साथ स्वयं के घर के अलावा गेडी नाला के पास जंगल में कई बार दुष्कर्म किया था और उसने किसी को बताने पर इस नाबालिक लड़की को जान से मारने की धमकी दी थी।

जिसके डर के कारण लड़की ने पप्पू परते द्वारा किए जा रहे बलात्कार के संबंध में किसी को नहीं बताई। पप्पू परते द्वारा किए गए दुष्कर्म से यह 15 वर्षीय नाबालिक लड़की गर्भवती हो गई थी।

लड़की की मां द्वारा की गई रिपोर्ट पर पप्पू परते के विरुद्ध नाबालिक लड़की का अपहरण कर उसके साथ बलात्कार करने के संबंध में आपराधिक प्रकरण दर्ज कर इस अपराध में पप्पू परते को गिरफ्तार किया गया और विवेचना उपरांत विद्वान अदालत में अभियोग पत्र पेश किया गया था ।यह प्रकरण बैहर के लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम के विशेष न्यायाधीश आनंद गौतम की अदालत में चला। विद्वान अदालत मैं चलते इस मामले में अभियोजन पक्ष आरोपी पप्पू परते के विरुद्ध आरोपित अपराध सिद्ध करने में सफल रहा। इस मामले में शासन की ओर से विशेष लोक अभियोजक अशोक कुमार वाट ने पैरवी की थी।

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