नोएडा में चुनाव और त्योहार के मद्देनजर 31 मार्च तक धारा 144 लागू, जानें दिशानिर्देशों की पूरी जानकारी

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कोविड 19 और विधानसभा चुनावों के मद्देनजर, गौतम बौद्ध नगर जिला प्रशासन ने दंड प्रक्रिया संहिता की धारा-144 को 31 मार्च तक बढ़ाने की घोषणा की है। अतिरिक्स पुलिस उपायुक्त (एडीसीपी) कानून और व्यवस्था, आशुतोष द्विवेदी ने आदेश जारी किया है। उन्होंने बताया कि कोरोना महामारी को आपदा घोषित किया गया है। 10 फरवरी को वोटिंग है। इन दो महीने में बसंत पंचमी, रविदास जयंती, होली समेत कई त्योहार हैं। जिसे देखते हुए जनपद में 1 फरवरी से 31 मार्च तक धारा-144 लागू रखने का फैसला किया गया है।

नोएडा में 31 मार्च तक प्रतिबंध:

– सार्वजनिक स्थानों पर बिना फेस मास्क के किसी को भी जाने की अनुमति नहीं होगी।

– आवश्यक सेवाओं को छूट देते हुए रात्रि 10 बजे से सुबह 06 बजे के बीच रात का कर्फ्यू जारी रहेगा

– शादियों के लिए बंद जगहों में अधिकतम 100 लोगों और खुले स्थानों में कुल क्षमता का 50 प्रतिशत अनुमति है।

– अधिकारियों की अनुमति के बिना विरोध और जुलूस प्रतिबंधित कर दिए गए हैं।

– 11 फरवरी तक कोई रोड शो, रैलियां, पद यात्रा या बाइक रैली नहीं निकाली जा सकेगी।

– राजनीतिक दल और चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार एक हजार लोगों की अधिकतम क्षमता या मैदान की 50 प्रतिशत क्षमता के साथ निर्दिष्ट खुले स्थानों में एक शारीरिक सार्वजनिक बैठक कर सकते हैं।

– राजनीतिक दल अधिकतम 500 व्यक्तियों या हॉल की क्षमता के 50% के साथ इनडोर बैठकें कर सकते हैं।

– डोर-टू-डोर अभियान में केवल 20 व्यक्तियों को भाग लेने की अनुमति होगी।

– परीक्षा में बैठने वाले छात्र 5 से अधिक लोगों के समूह में एकत्रित नहीं हो सकते हैं।

– परीक्षा से एक दिन पहले किसी भी व्यक्ति को परीक्षा केंद्र के 200 मीटर के दायरे में फोटोस्टेट की दुकान खोलने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

– आदेश की अवहेलना करने वाले लोगों पर भारतीय दंड संहिता की धारा 188 के तहत मामला दर्ज किया जाएगा।

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