नेशनल मूवमेंट फॉर ओल्ड पेंशन स्कीम मध्य प्रदेश भारत के द्वारा गुरुवार को बालाघाट जिला मुख्यालय और वारासिवनी तहसील मुख्यालय में ओल्ड पेंशन स्कीम संघ के पदाधिकारियों द्वारा ज्ञापन सौंपा गया।
बालाघाट में कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचकर जिला प्रशासन के जिम्मेदार अधिकारियों और वारासिवनी में तहसीलदार को ज्ञापन सौंपकर पुरानी पेंशन बहाली करने और विशेष पेंशन लागू करने की मांग की गई।
जिसमें पदाधिकारियों ने बताया कि भारत सरकार के राज्य पत्र क्रमांक 296 वित्त मंत्रालय आर्थिक कार्य विभाग अधिसूचना नई दिल्ली के द्वारा 22 दिसंबर 2003 को पुनः संरक्षित अंशदान पेंशन प्रणाली एनपीएस के आदेश अनुसार वर्ष 2004 से केंद्र सरकार में लागू कर दी थी उक्त योजना के अनुक्रम में मध्यप्रदेश शासन ने भी 2005 या उसके पश्चात नियुक्त राज्य कर्मचारी सेवकों के लिए एनपीएस राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली लागू की गई है।
जिसमें भारत सरकार के राजपत्र क्रमांक 41 वित्त विभाग मंत्रालय वित्तीय सेवा विभाग अधिसूचना नई दिल्ली के द्वारा 31 जनवरी 2019 में केंद्र सरकार का मासिक अंशदान उनके वेतन और महंगाई का 14 प्रतिशत होगा उसे अनुक्रम में मध्यप्रदेश शासन वित्त विभाग में 28 मई 2021 को आदेश लागू किया गया है जिसके कारण सभी कर्मचारी अधिकारियों को कई प्रकार की दिक्कतें हैं।