पैंगोलिन की तस्करी के मामले में लांजी के अब्दुल मुस्ताक को 3 वर्ष की सश्रम कारावास और 10 हजार रुपए अर्थ दंड

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8 साल बाद पैंगोलिन स्केल की तस्करी के महत्वपूर्ण मामलों में से एक मामले में फैसला आया। सिवनी की विद्वान अदालत ने अंतरराष्ट्रीय स्तर के इस मामले में शामिल लांजी के एक तस्कर अब्दुल मुस्ताक पिता अब्दुल रज्जाक खान 53 वर्ष को 3 वर्ष की सश्रम कारावास और 10 हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किये। सिवनी के विद्वान मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी तेज प्रताप सिंह की अदालत में चले इस मामले में 15 तस्करों को सजा सुनाई गई है जिनमें अधिकांश तस्कर अन्य राज्यों के हैं। सन 2015 मैं बालाघाट में पेंगोलिन स्केल की तस्करी का मामला प्रकाश में आया इस मामले में अंतरराष्ट्रीय तस्करों पर कार्रवाई करते हुए आरोपी बनाए गए हैं यह मामला बालाघाट की विद्वान अदालत में चल रहा है और वर्तमान में वारासिवनी में पैंगोलिन के इस अंतरराष्ट्रीय स्तर के तस्करों पर कार्रवाई जारी है।

सन 2015 में एसआईटी द्वारा पैंगोलिन के स्केल की तस्करी का किया गया था भंडाफोड़

ज्ञात हो कि मार्च 2015 को गठित एक विशेष जांच दल (एसआईटी) द्वारा पैंगोलिन के स्केल की तस्करी का भंडाफोड़ किया गया था। एसआईटी को तत्कालीन पीसीसीएफ (डब्ल्यूएल) नरेंद्र कुमार ने और एपीसीसीएफ (डब्ल्यूएल) सुहास कुमार के परामर्श से तत्कालीन सीसीएफ छिंदवाड़ा चितरंजन त्यागी के मार्गदर्शन में गठित किया था।लगातार अनुनय और सावधानीपूर्वक जांच के बाद, एसआईटी ने अंतरराज्यीय और अंतरराष्ट्रीय गिरोहों का पता लगाया, जिनके नेटवर्क भारत के 10 से अधिक राज्यों और यहां तक ​​कि भारत के बाहर भी थे।प्रारंभ में, बालाघाट, सिवनी (पीटीआर) और छिंदवाड़ा में तीन मामले दर्ज किए गए और कुल 42 अभियुक्तों को विभिन्न राज्यों से गिरफ्तार किया गया।बाद में शामिल सिंडिकेट पर विचार करते हुए, वन्यजीव विंग ने SIT को भंग कर दिया और STF (पैंगोलिन) नामक एक अधिक मजबूत और साधन संपन्न टीम बनाई। इसके बाद एसटीएफ ने 14 से अधिक राज्यों के 02 विदेशी नागरिकों सहित 170 से अधिक लोगों को गिरफ्तार किया है।वन्यजीव शिकारियों और तस्करों के शिकार के लिए शायद यह देश का सबसे बड़ा अभियान हो सकता है। उक्त अपराध अभियान को इंटरपोल, यूएनओडीसी और सीआईटीईएस कॉप जैसे विभिन्न राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्लेटफार्मों पर भी मान्यता मिली थी। वर्तमान में, कुछ मामलों में, परिणाम सरकार के पक्ष में हैं और कुछ अभी भी मुकदमे में लंबित हैं।
8 जून 2023 को, ऐसे ही एक अहम मामले (पेंच टीआर में दर्ज) में माननीय सीजेएम सिवनी कोर्ट ने फैसला सुनाया. कोर्ट ने अवैध व्यापार और पैंगोलिन स्केल के अपराधों के परिवहन में सभी 15 अभियुक्तों को दोषी पाया, प्रत्येक को 3-3 साल की कैद और 10-10 ,हजार रुपये जुर्माना सुनाया। सजायाफ्ता आरोपी 05 अलग-अलग राज्यों के रहने वाले हैं। और 9 अभियुक्त फरार है ।इस मामले में पेंच टाइगर रिजर्व सिवनी के तत्कालीन व वर्तमान समय में पदस्थापित अधिकारी ने भी अनुकरणीय भूमिका निभायी हैं।

विद्वान अदालत ने इन अभियुक्तों को सुनाई सजा

विद्वान मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी तेज प्रताप सिंह की अदालत ने पैंगोलिंस के स्केल की तस्करी के एक मामले में मामले में 24 में से 15 आरोपियों को सजा सुनाई, 9 आरोपी फरार है। विद्वान अदालत ने 15 आरोपी जिनमें आरोपी गंगा प्रसाद पिता इटिया 43ग्राम जिरेवाड़ा कुरई जिला सिवनी, मेहतर पिता धन सिंह 63 वर्ष ग्राम बिसापुर कुरई जिला सिवनी, कैलाश पिता रामू जी मंडावी 43 वर्ष ग्राम गायमुख अघड़गांव जिला भंडारा महाराष्ट्र, प्रकाश योगराज मंडावी 40 वर्ष महाजन टोला देवलापार नागपुर महाराष्ट्र ,रूपचंद पिता कंकू गंजाम 48 वर्ष नयेगांव कमकासूर थाना अंधड़गांव तुमसर जिला भंडारा महाराष्ट्र, राम कुमार पिता मेहतर 50 वर्ष नयेगांव कुरई जिला सिवनी ,,देवा जी पिता आत्माराम उइके 40 वर्ष ग्राम उमरपायली थाना केसूली जिला गोंदिया महाराष्ट्र, जय सिंह पिता आत्माराम उइके 38 वर्ष ग्राम उमरपायली तहसील केंसूली जिला गोंदिया महाराष्ट्र ,समसुद्दीन उर्फ श्यामू खान पिता मोहर्रम खान 73 वर्ष ग्राम दक्षिण तारीखेत थाना बेगुनिया जिला कवर्धा ओडिशा ,कुर्बान अली पिता नियामत अली 44 वर्ष निवासी आशका रोड सोमनाथ नगर ब्रह्मपुर उड़ीसा, अमूल्या मंडल पिता अमृत मंडल 35 वर्ष ग्राम भेखेरी मनावटी थाना घोषकाडांगा जिला कुच्छ विहार पश्चिम बंगाल, मालक राम पिता भैयालाल51 वर्ष ग्राम धनौली थाना कुरई जिला सिवनी मध्य प्रदेश, अब्दुल मुस्ताक पिता अब्दुल रज्जाक खान 53 वर्ष लांजी बालाघाट ,आमिर पिता जिलानी मियां 44 वर्ष दक्षिण मानपुर थाना कोचुहरम जिला कसर असम, राजकमार पिता मेघराज60 वर्ष जिला सिलचर असम निवासी को धारा 2,9,36,48,50,51 एवं 52 वन्य प्राणी संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत 3-3 वर्ष का सश्रम कारावास और प्रत्येक को 10 -10 हजार रुपए अर्थदंड से दंडित किया।

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