मध्यप्रदेश शासन स्कूल शिक्षा विभाग मंत्रालय भोपाल ने जारी किए आदेश
मध्यप्रदेश शासन स्कूल शिक्षा विभाग मंत्रालय भोपाल द्वारा प्रभारी जिला शिक्षा अधिकारी आरके लटारे को निलंबित कर दिया गया है। निलंबन के दौरान मुख्यालय कार्यालय संयुक्त संचालक लोक शिक्षण संभाग जबलपुर में उन्हें अटैच रहेंगे।
शासन द्वारा जारी किए गए आदेश के अनुसार प्रभारी जिला शिक्षा अधिकारी आर के लटारे मूल पद प्राचार्य उच्चतर माध्यमिक विद्यालय शैक्षणिक संवर्ग बालाघाट जिले में स्थानांतरण के संबंध में जानकारी मांगी गई थी इस दौरान 27/11/ 2020 को उनके दौर से जानकारी प्रेषित की गई थी जिसमें प्राथमिक शिक्षकों के रिक्त पद ना होने की जानकारी दी गई।
उसके बाद अगले पत्र में उनके द्वारा पद रिक्त होने की जानकारी भी दी गई। इस तरह दोनों पत्र में विरोधाभास जानकारी होने के कारण यथा समय स्थानांतरण के लिए उचित निर्णय नहीं लिया जा सका।
प्रभारी जिला शिक्षा अधिकारी आरके लटारे पर मध्य प्रदेश सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के तहत स्वास्थ्य सेवा के रूप सेवक के रूप में अपेक्षित आना चारण के तहत घोर लापरवाही और उदासीनता पाई गई। जिस कारण उन्हें जांच के उपरांत निलंबित कर दिया गया है।
हालांकि यह आदेश 22 जनवरी 2021 का है लेकिन जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय बालाघाट के जब संबंधित कर्मचारियों से इस बात की जानकारी ली गई तो उन्होंने बताया कि उन्हें इस विषय में कोई जानकारी नहीं है। आपको बता दें कि यह आदेश स्कूल शिक्षा मंत्री लोक शिक्षण शिक्षण भोपाल, कलेक्टर जिला बालाघाट संयुक्त संचालक लोक शिक्षण संचनालय जबलपुर, जिला शिक्षा अधिकारी बालाघाट को प्रेषित कर दिया गया है।
इस विषय पर जब हमने प्रभारी जिला शिक्षा अधिकारी आर के लटारे से दूरभाष पर चर्चा करने की कोशिश की तो उन्होंने फोन रिसीव नहीं किया।