बस आपरेटरों का टैक्स हो सकता है माफ

0

कार्यालय परिवहन आयुक्त ग्वालियर ने एक पत्र जारी कर प्रदेश के समस्त बस ऑपरेटरों को “ओ” फॉर्म भरने के निर्देश दिए हैं जिसमें कोरोना संक्रमण के चलते अकल्पित परिस्थितियों में मोटर यान का संचालन ना करने की सूचना जिला परिवहन अधिकारी को भेजने को कहा गया है।

आदेशों में स्पष्ट कहा गया है कि मोटर यान अधिनियम 1991 की धारा 14 के तहत यदि बस संचालक इन परिस्थितियों में बसों का संचालन नहीं कर पा रहे हैं तो वे “ओ” फॉर्म भरकर जिला परिवहन कार्यालय में जमा करें ताकि आगामी समय में बस संचालकों के दावे आपत्ति प्रस्तुत की जा सके।

 इस पूरे मामले के संदर्भ में दूरभाष पर की गई चर्चा के दौरान जिला बस ऑपरटर एसोसिएशन के सचिव श्याम कौशल ने बताया कि जब पूर्व में 2 दिन का लॉकडाउन लगा था उसी समय कलेक्टर कार्यालय से एक पत्र मिला था जिसमें लॉक डाउन की अवधि तक बसों का संचालन बंद रखने के निर्देश दिए गए थे कलेक्टर कार्यालय से मिले पत्र में इस बात का उल्लेख है कि आगामी आदेश के बाद ही जिले में बसों का संचालन शुरू होगा।

  दूरभाष पर की गई चर्चा के दौरान जिला परिवहन अधिकारी अनिमेष गढ़पाले ने बताया कि कार्यालय परिवहन आयुक्त से एक पत्र जारी किया गया है जिसमें समस्त बस संचालकों को “ओ” फॉर्म भरकर बसों का संचालन ना करने की सूचना देने को कहा गया है जिस की जानकारी समस्त बस ऑपरेटरों तक पहुंचा दी गई।

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here