बालाघाट : नाबालिग लडक़ी के साथ दुष्कर्म करने के आरोप में दो आरोपी को 10-10 वर्ष की सश्रम कारावास

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लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम के विशेष न्यायाधीश आनंद प्रिय राहुल की अदालत ने एक नाबालिग लडक़ी के साथ दुष्कर्म करने के आरोप में दो आरोपी महेंद्र पिता काशीराम गुर्दे  20 वर्ष और छाया किशोर पिता श्रीरामलाल गुर्दे 19 वर्ष दोनों ग्राम सिहारी थाना लांजी निवासी को 10-10 वर्ष के सश्रम कारावास और प्रत्येक को 21-21 हजार अर्थदंड से दंडित किए विद्वान अदालत ने इन आरोपियों को अर्थदंड की राशि अदा नहीं करने पर 2 वर्ष का अतिरिक्त सश्रम कारावास भुगतने का आदेश पारित किए हैं।

सहायक जिला अभियोजन अधिकारी अखिल कुमार कुशराम ने पद्मेश न्यूज़ को जानकारी देते हुए बताया कि 29 अगस्त 2017 शाम 6:00 बजे पीडि़ता 13 वर्ष की लडक़ी  शोच के लिए गांव से बाहर खेत गई थी वही खेत में गांव सिहारी के छायाकिशोर और महिंद्र आ गए जिन्होंने पीडि़ता को जबरदस्ती पकड़ा और खेत में ले जाकर दोनों ने इस लडक़ी का मुंह दबाकर उसकी साथ दुष्कर्म किए और वहां से दोनों फरार हो गए थे।

लडक़ी द्वारा की गई रिपोर्ट पर लांजी थाने में दोनों आरोपियों के विरुद्ध अपराध दर्ज किया गया और दोनों को इस अपराध में गिरफ्तार करके विद्वान अदालत में पेश किया गया था विवेचना उपरांत दोनों आरोपी के विरुद्ध अभियोग पत्र पेश किया गया विद्वान विशेष न्यायाधीश आनंद प्रिय राहुल की अदालत में चलते इस मामले में अभियोजन पक्ष दोनों आरोपी के विरुद्ध आरोप तथा सिद्ध करने में सफल रहा जिसके परिणाम स्वरूप विद्वान अदालत ने मामले की समस्त परिस्थितियों को देखते हुए अपने विवेचन  निष्कर्ष और उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर आरोपी महेंद्र गुर्दे और छाया किशोर गुर्दे को धारा 323/ 34 भादस में 6 माह का सश्रम कारावास और 1000रुपये अर्थदंड, धारा 376 ( 2)(ढ़)भादस एवं धारा 3(क)/4 पॉक्सो एक्ट में 10 वर्ष सश्रम का कारावास और 10000 रुपये अर्थदंड, धारा 376(2)(ढ़)/ 34भादस एवं धारा5(एल)/ 6पॉस्को एक्ट मैं 10 वर्ष का सश्रम कारावास और 10000 रुपये अर्थदंड से दंडित किए।

विद्वान अदालत ने इन आरोपियों को औरअर्थदंड की राशि अदा न करने पर 2 वर्ष का अतिरिक्त सश्रम कारावास भुगतने का आदेश पारित किए हैं। विद्वान अदालत ने  प्रत्येक आरोपी द्वारा पीडि़ता को 5 हजार रुपए की प्रतीकर राशि अपील अवधि  पश्चात देने का आदेश पारित किए हैं। विद्वान अदालत ने पीडि़ता को 4 लाख रुपये प्रतिकर देने हेतु राज्य शासन को भी पत्र जारी किया है।

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