कोरोना संक्रमण के बढ़ते प्रभाव पर प्रदेश शासन द्वारा 8 अप्रैल को जारी किए गए आदेश के बाद कलेक्टर दीपक आर्य ने भी बालाघाट जिले के लिए महत्वपूर्ण आदेश जारी किए हैं। इस आदेश के तहत शुक्रवार की शाम 6 बजे से सोमवार की सुबह 6 बजे तक आगामी आदेश तक संपूर्ण जिले में लाख डाउन रहेगा।
जारी किए गए पत्र में 8 विशेष आदेश दिए गए हैं जिसमें चौपाटी चार्ट पानी पूरी चाइनीस पोहा आदि दुकाने 15 अप्रैल तक बंद करने के आदेश दिए गए हैं।
रेस्टोरेंट्स भोजनालय में बैठकर खाने की व्यवस्था पूर्णता प्रतिबंधित रहेगा। केवल होम डिलीवरी पार्सल के माध्यम से खाद्य सामग्री बिक्री की जाएगी।
जिम कोचिंग संस्थान ग्रामीण अंचलों में लगने वाले हाट बाजार भी 15 अप्रैल तक बंद कर दिए गए हैं
शादी विवाह और अन्य समारोह में केवल 50 लोग शामिल हो सकेंगे
अन्य प्रदेश से बालाघाट जिले में आने वाले व्यक्ति को 72 घंटे के भीतर की आरटी पीसीआर टेस्ट की रिपोर्ट नेगेटिव प्रस्तुत करने के बाद ही जिले के भीतर प्रवेश दिया जाएगा।
जिले के समस्त शासकीय कार्यालय सप्ताह में 5 दिन लगेंगे, शनिवार रविवार को रहेगा अवकाश।
लॉकडाउन के दौरान अन्य प्रदेश के मालवाहक सेवा चालू रहेगी केमिस्ट राशन दुकान अस्पताल पेट्रोल पंप बैंक एटीएम दूध सब्जी की दुकान शुरू रहेगी।