बिना ई-वे बिल के 2 तोला से ज्यादा सोना लाना ले-जाना गैरकानूनी

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जीएसटी ने जो नई अधिसूचना जारी की है। उसके अनुसार सोना एवं सभी बहुमूल्य धातुओं के ई वे बिल अनिवार्य कर दिए गए हैं। 50 हजार रुपए से अधिक एवं 1 लाख से अधिक का सोना या बहुमूल्य धातुएं बिना ईवे बिल के लाना और ले जाना अब गैरकानूनी हो गया है। जीएसटी विभाग ने इसका नोटिफिकेशन सोमवार को जारी किया है।
राज्य सरकार जीएसटी के नए कानून के तहत दो-तीन दिन में अधिसूचना जारी कर देगी। उसके बाद राज्य के अंदर भी 2 तोला से ज्यादा सोना लाना ले जाना बिना ईवे बिल के गैरकानूनी हो जाएगा।

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