भगाकर शादी करने और शादी के बाद मारपीट करने का मामला !

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रामपायली थाना क्षेत्र में आने वाले ग्राम लालपुर निवासी एक 22 वर्षीय युवती अपने गाँव के एक युवक के विरुद्ध भगा कर शादी करने और शादी के बाद मारपीट कर शारीरिक और मानसिक रूप से प्रताड़ित करने का आरोप लगाई।

रामपायली पुलिस ने वैशाली ठाकरे द्वारा की गई रिपोर्ट पर उसके पति मनीष ठाकरे के विरुद्ध आपराधिक प्रकरण दर्ज कर विवेचना शुरू किए।

प्राप्त जानकारी के अनुसार 19 फरवरी 2021 को वैशाली को उसका जीजा लेने आया था ।जिसके साथ वैशाली अपनी दीदी के ससुराल ग्राम बड़गांव किरनापुर चली गई थी।

जहां पर मनीष ठाकरे वैशाली को लेने आया था। बड़गांव से वैशाली मनीष ठाकरे के साथ भंडारा गई और 10 मार्च 2021 को मनीष ने वैशाली के साथ भंडारा के पास कोरभी गांव के दुर्गा मंदिर में शादी की थी। शादी का सर्टिफिकेट भी वैशाली के पास है। शादी के बाद मनीष से वैशाली को शाहपुर जिला भंडारा में अपनी बहन निशा घोड़मारे के घर अपने साथ डेढ़ महीना अच्छे से रखा। उसके बाद मनीषऔर वैशाली दोनों गोपेवाड़ा मैं कमरा लेकर रहने लगे थे। जहां पर मनीष वैशाली को छोटी-छोटी बात पर से वाद विवाद पर मारपीट करने लगा था।

चार पांच महीना मनीष और वैशाली शाहपुर में रहे वहां पर मनीष वैशाली को धमकी देते रहता था। 9 अक्टूबर 2021 को वैशाली से मारपीट किया और दीवाल से सिर पटक दिया।

23 अक्टूबर को सुबह 9 बजे वैशाली के ज़िद करने पर मनीष ने उसे अपने साथ रामपायली थाने लाया रामपायली पुलिस ने वैशाली की व्यथा सुनने के बाद उसके द्वारा की गई रिपोर्ट पर उसके पति मनीष पिता हरपाल ठाकरे के विरुध धारा 498ए,323, 294, 506 भादवि के तहत अपराध दर्ज कर विवेचना शुरू की गई है।

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