भोपाल। राजधानी भोपाल में बनी सभी अवैध कॉलोनियों पर एक सप्ताह के अंदर ‘अवैध कॉलोनी’ का बोर्ड लगाकर इनकी फोटो भी इंटरनेट मीडिया पर शेयर करें, ताकि कोई भी आम व्यक्ति इन कॉलोनियों में सस्ते दामों में प्लॉट खरीदने के झांसे में न आए। यह निर्देश कलेक्टर अविनाश लवानिया ने बुधवार को टीएल बैठक में उपस्थित अधिकारियों को दिए। उन्होंने कहा कि बिना अनुमति विकसित की जा रही कॉलोनी में किसी को भी बिजली कनेक्शन न दिया जाए। बिना अनुमति, डायवर्सन और कॉलोनाइजर के लाइसेंस के कॉलोनी काटकर बेचने वाले डेवलपर और भूमि स्वामी दोनों पर एफआइआर दर्ज कराई जाए। इसके बाद भी कोई अवैध कॉलोनी पाई जाती है, तो संबंधित अधिकारी के खिलाफ विभागीय जांच कर कार्रवाई की जाएगी।
नोटिस जारी करें
कई क्षेत्रों में आवासीय भूमि पर व्यावसायिक गतिविधियां हो रही हैं। इस संबंध में सभी व्यापारियों को जानकारी दें और बताएं कि व्यावसायिक डायवर्सन के बाद ही व्यवसाय कर सकते हैं। उन्होंने नामांतरण के छह माह से अधिक पुराने प्रकरणों पर तत्काल कार्रवाई के निर्देश जारी किए हैं। साथ ही एसडीएम और तहसीलदार को रेवेन्यु रिकवरी का अलग से टारगेट दिए जाने की बात भी कही है, जिसकी हर सप्ताह समीक्षा होगी।
प्रकरणों के निराकरण की बढ़ाएं गति
कलेक्टर ने राजस्व विभाग और सीएम हेल्पलाइन के प्रकरणों को गंभीरता से लेने व तय समय पर निराकरण करने के निर्देश एसडीएम व अन्य विभागीय अधिकारियों को दिए। उन्होंने कहा कि प्रदेश में राजस्व वसूली में भोपाल जिले को प्रथम तीन स्थानों पर लाने के लिए लगातार प्रयास करें।