घर-घर पहुंचकर मध्य प्रदेश में मतदाताओं का आधार नंबर लेने का अभियान प्रारंभ हो गया। बूथ लेवल आफिसर(बीएलओ) घर-घर पहुंच रहे हैं और आधार नंबर की जानकारी ले रहे हैं। आधार नंबर को मतदाता परिचय पत्र से जोड़ा जाएगा ताकि मतदाता के नाम का दोहराव और अन्य गड़बड़ियों पर अंकुश लग सके।यह अभियान कुछ दिनों तक जारी रहेगा। आधार नंबर देना स्वैच्छिक रहेगा। वहीं, नौ नवंबर से मतदाता सूची में नाम जोड़ने, हटाने और संशोधन की प्रक्रिया प्रारंभ होगी। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी अनुपम राजन ने पत्रकारवार्ता में बताया कि भारत निर्वाचन आयोग ने मतदाता परिचय पत्र को आधार से जोड़ने का निर्णय लिया है। इसके लिए सभी मतदाताओं के आधार नंबर लिए जाएंगे। 65 हजार 436 बूथ लेवल आफिसर घर-घर पहुंचकर मतदाताओं से आधार नंबर लेंगे। यह व्यवस्था पूरी तरह स्वैच्छिक है। आधार नंबर न होने से न तो मतदाता सूची से किसी का नाम कटेगा और न ही जुड़ने में कोई बाधा आएगी। आधार नंबर की गोपनीयता रखी जाएगी। सभी आवेदन तहसील मुख्यालय में सुरक्षित रखे जाएंगे।आवेदन आनलाइन वोटर हेल्प लाइन एप, वोटर पोर्टल के माध्यम से भी भर सकते हैं। जो मतदाता पहली बार नाम जुड़वा रहे हैं उनके पास आधार कार्ड नहीं है तो वे मनरेगा जाब कार्ड, बैंक या पोस्ट आफिस की पास बुक, पेन कार्ड, ड्रायविंग लायसेंस, पेंशन दस्तावेज, श्रम मंत्रालय द्वारा जारी स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड, शासकीय या अर्द्धशासकीय सार्वजनिक क्षेत्र द्वारा जारी परिचय पत्र, सांसद, विधायक या विधान परिषद सदस्य का परिचय पत्र, सामाजिक न्याय मंत्रालय द्वारा जारी परिचय पत्र भी प्रस्तुत कर सकेंगे।मतदाता को मतदान के लिए भटकना न पड़े, इसलिए उसे घर के पास के केंद्र से संबद्ध किया जाएगा। साथ ही एक परिवार के सदस्यों को एक ही मतदान केंद्र मिलेगा। इसका पुनरीक्षण में विशेष ध्यान रखा जाएगा। मतदाता परिचय पत्र स्पीड पोस्ट से घर पहुंचाएंगे। प्रदेश में मतदाता सूची का संक्षिप्त पुनरीक्षण नौ नवंबर से किया जाएगा। मतदाता सूची के प्रारूप का प्रकाशन करके नाम जोड़ने, हटाने, संशोधन करने या फिर स्थानांतरण के आवेदन लिए जाएंगे। आवेदक जिस तिथि को 18 वर्ष की आयु पूर्ण करके उसका नाम मतदाता सूची में शामिल कर लिया जाएगा। इसके लिए अर्हता तिथि अब एक जनवरी के साथ-साथ अब एक अप्रैल, एक जुलाई और एक अक्टूबर भी होगी। इससे मतदाता सूची में नाम शामिल कराने के लिए एक जनवरी का इंतजार नहीं करना पड़ेगा।26 दिसंबर तक आवेदनों पत्रों का निराकरण किया जाएगा और पांच जनवरी 2023 को मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन होगा। अब ऐसे युवा जो 17 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुके हैं, वे भी मतदाता सूची में नाम जुड़वाने के लिए आवेदन कर सकते हैं।