मध्‍य प्रदेश में खनिज के अवैध परिवहन में जुर्माना नहीं देने पर वाहन अब होंगे राजसात

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प्रदेश में खनिजों के अवैध उत्खनन, परिवहन और भंडारण पर कार्रवाई करने के लिए अब एक नियम होगा। इसके लिए सरकार मध्य प्रदेश खनिज (अवैध खनन, परिवहन तथा भंडारण का निवारण) नियम-2021 लागू करने जा रही है। इसमें खनिज के अवैध परिवहन पर अब वाहन जुर्माना नहीं देने की सूरत में राजसात किए जाएंगे। अवैध उत्खनन एवं भंडारण के मामले में रायल्टी का 15 गुना तथा इसके बराबर राशि पर्यावरण क्षतिपूर्ति के रूप में ली जाएगी। जुर्माना राशि जमा नहीं करने पर जब्त वाहन और मशीनों को राजसात करने के साथ दंड की राशि दोगुनी किया जाना प्रस्तावित किया गया है।

प्रदेश में खनिज के अवैध उत्खनन, परिवहन और भंडारण पर रोक लगाने के लिए नियमों में संशोधन के लिए मंत्री समिति बनाई गई थी। समिति ने मध्य प्रदेश गौण खनिज नियम 1996, मध्य प्रदेश खनिज नियम 2006 और मध्य प्रदेश रेत नियम 2019 को निरस्त करके एक ही नियम बनाने की सिफारिश की थी।

इसके मद्देनजर खनिज विभाग ने नए नियम प्रस्तावित किए हैं। इसमें प्रविधान किया गया है कि अवैध परिवहन के मामले में जब्त खनिज की रायल्टी का 15 गुना तथा वाहन क्षमता अनुसार पर्यावरण क्षति की राशि अर्थदंड के रूप में अधिरोपित की जाएगी। जुर्माना न चुकाने पर इसे दोगुना करने के साथ वाहन राजसात किया जाएगा। परमिट में दर्ज मात्रा से अधिक का परिवहन पाए जाने पर अधिक मात्रा के खनिज की रायल्टी का 15 गुना और वाहन क्षमता के अनुपातिक रूप में पर्यावरण क्षति दंड के रूप में ली जाएगी।

जुर्माना राशि जमा नहीं करने पर यह दोगुनी हो जाएगी पर वाहन राजसात नहीं किया जाएगा। राशि जमा करने पर जब्त वाहन उसके मालिक को दे दिया जाएगा। पुलिस यदि कोई मामला पकड़ती है तो इसकी सूचना अनुविभागीय अधिकारी राजस्व को देनी होगी। जुर्माने की राशि जमा नहीं करने पर भू-राजस्व की तरह संपत्ति नीलाम करके वसूली जाएगी।

अमृत योजना का दूसरा चरण होगा लागू

प्रदेश के सभी 412 नगरीय निकायों में सरकार अटल नवीकरण और शहरी परिवर्तन मिशन के दूसरे चरण को लागू करेगी। इसमें पाइप लाइन एवं घरेलू नल कनेक्शन के माध्यम से जल प्रदाय, अमृत शहरों में सीवरेज प्रबंधन तथा उपचारित जल के फिर से उपयोग को प्रोत्साहन, जलीय संरचनाओं और हरित क्षेत्रों का विकास किया जाएगा।

ग्वालियर में स्वर्ण रेखा नाले के ऊपर बनेगा फ्लाइओवर

ग्वालियर में ट्रिपल आइटीएम कालेज से महारानी लक्ष्मीबाई प्रतिमा तक स्वर्ण रेखा नाले के ऊपर फोरलेन फ्लाई ओवर बनाया जाएगा। लगभग साढे छह किलोमीटर लंबे 446 करोड रुपये की लागत वाले इस फ्लाई ओवर के लिए विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तैयार किया जा चुका है। प्रशासकीय स्वीकृति के साथ आगामी कार्रवाई के लिए लोक निर्माण विभाग को अधिकृत करना प्रस्तावित है।

भोपाल और सीहोर में औद्योगिक केंद्रों की स्थापना

प्रदेश में निवेशकों को आकर्षित करने और उन्हें सुविधा मुहैया कराने केलिए दो नए औद्योगिक केंद्र विकसित किए जाएंगे। यह भोपाल के बगरौदा गोकलाकुंडी और सीहोर के बडियाखेडी में होंगे। यहां निवेशकों को विकसित भूखंड उपलब्ध कराए जाएंगे। ये दोनों औद्योगिक केंद्र नर्मदा एक्सप्रेस वे का हिस्सा होंगे।

50 बिस्तर क्षमता का बनेगा पुलिस अस्पताल

भोपाल में 23वीं एवं 25वीं वाहिनी परिसर में 50 बिस्तर का सर्वसुविधायुक्त अस्पताल बनाया जाएगा। इसमें मध्य प्रदेश पुलिस के सभी स्वास्थ्य केंद्रों से स्थानांतरित किए जाने वाले पुलिसकर्मियों का इलाज किया जाएगा। इसकी घोषणा मुख्यमंत्री ने की थी।

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