नई दिल्ली : कनॉट प्लेस स्थित एक मंदिर के महंत ने अपने भक्त को 2 लाख रुपये का फ्रेंडली लोन दिया। बदले में भक्त ने महंत को दो लाख रुपये का चेक दे दिया। समय आने पर महंत ने चेक लगाया, तो वह बाउंस हो गया। इसके बाद महंत ने पटियाला हाऊस कोर्ट का रुख किया। कोर्ट ने भक्त को दोषी मानते हुए 60 दिनों में महंत को 2.15 लाख रुपये जुर्माना भरने की सजा सुनाई है।
सीपी में हनुमान मंदिर के महंत
एडवोकेट पीयूष जैन ने बताया, उनके मुवक्किल प्रमोद शर्मा कनॉट प्लेस के हनुमान मंदिर में महंत हैं। कनॉट प्लेस में ही उनका एक भक्त मोबाइल कवर का स्टॉल लगाता है। साल 2022 में प्रमोद ने उसे 2 लाख रुपये का फ्रेंडली लोन दिया था। जिसके बदले उसने उन्हें 2 लाख का चेक दिया था। चेक की डेट के अनुसार प्रमोद ने जब चेक बैंक में लगाया तो वह बाउंस हो गया। जिसके बाद प्रमोद ने अपने एडवोकेट के जरिए कोर्ट का रुख किया।
तो जेल जाने का चुनेगा रास्ता
23 दिसंबर को कोर्ट ने मामले पर फैसला सुनाया। दोषी के वकील ने कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत किया कि दोषी एक गरीब आदमी है, जिस पर परिवार के चार लोग निर्भर हैं। वह अपने परिवार का एकमात्र कमाने वाला है, जो 15 हजार रुपये महीना कमाता है। वह पहली बार अपराधी है और उसका कोई क्रिमिनल रेकॉर्ड नहीं है। इसलिए दोषी के वकील ने प्रार्थना की कि इस मामले में नरम रुख अपनाया जाए और कम सजा दी जाए।
जबकि पीड़ित के वकील ने दोषी को कानून के तहत निर्धारित अधिकतम सजा दिए जाने की मांग की। इस पर कोर्ट ने आरोपी को दोषी मानते हुए सजा सुनाई। हालांकि जैन का कहना है कि वह फैसले पर रिवीजन में जाएंगे। क्योंकि दोषी रुपये लौटाने की जगह 15 दिन जेल जाने का रास्ता चुन लेगा।