महिला को आत्महत्या करने के लिए उकसाने के आरोप में आरोपी मोहित यादव गिरफ्तार

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अनुसूचित जनजाति कि महिला के घर में घुसकर महिला की बेज्जती करने की नियत से छेड़छाड़ करके इस महिला को आत्महत्या करने के लिए उत्प्रेरित करने के मामले में मोहित पिता शिवराम यादव 36 वर्ष ग्राम धर्मशाला चौकी मछुरदा निवासी को गिरफ्तार कर लिए। जिसे न्यायिक अभिरक्षा में बैहर जेल भिजवा दिया गया है। मछुरदा पुलिस चौकी क्षेत्र में आने वाले ग्राम धर्मशाला में यह घटना 26 जून को हुई थी जहां महिला श्रीमती सुबेतिन बाई के द्वारा इस आरोपी द्वारा घर में घुसकर छेड़छाड़ किए जाने से व्यथित होकर जहरीली दवा का सेवन कर ली थी जिसकी जिला अस्पताल में उपचार के दौरान मौत हो गई थी।

प्राप्त जानकारी के अनुसार सुबेतीन बाई अपने पति सुक्कल मरकाम के साथ खेती किसानी करती थी। 25 जून की रात 9 बजे सुबेतिन बाई ने अपने पति सुक्कल मरकाम के साथ खाना खाई और दोनों पति पत्नी घर में आराम कर रहे थे। उसी समय मोहल्ले का मोहित यादव उनके घर आया और सुबेतिन बाई की बेज्जती करने की नियत से उसे छेड़छाड़ करने लगा। सुबेतिन बाई ने उसे डांट फटकार लगाकर भगा दी थी ।दूसरे दिन 26 जून को सुबह सुबेतिन बाई अपने पति सुक्कल मरकाम के साथ मोहित यादव के घर गई और रात वाली घटना को लेकर उनके बीच कहासुनी हुई थी।जिसके बाद दोनों पति-पत्नी घर आ गए थे। मोहित यादव द्वारा किए गए कृत्य से सूबेतीन बाई मानसिक तनाव में आ गई थी और उसने समाज में मेरी कोई इज्जत नहीं रह गई कहकर आत्मग्लानि में शाम 5 बजे घर में रखी कीटनाशक दवाई का सेवन कर थी। हालत बिगड़ने पर सुबेतिन बाई को उसके परिवार वालों ने बिरसा के अस्पताल लाकर भर्ती किये थे । प्राथमिक उपचार के बाद सुबेतिन बाई को जिला अस्पताल बालाघाट रिफर किया गया था। जिला अस्पताल में उपचार के दौरान 27 जून को सुबह 4:00 बजे करीब उसकी मौत हो गई ।जिला अस्पताल पुलिस चौकी प्रभारी जितेन्द्र बाहेश्वर ने आरक्षक मुकेश मानेश्वर के साथ मृतिका सुबेतिन बाई की लाश पंचनामा कार्रवाई पश्चात पोस्टमार्टम करवाकर उसके परिजनों को सौंप दिए और मर्ग कायम कर, मर्ग डायरी अग्रिम कार्रवाई हेतु पुलिस थाना बिरसा भिजवा दी थी। थाना प्रभारी भारत नोटिया ने मर्ग जांच के के उपरांत इस मामले में मोहित यादव के विरुद्ध अनुसूचित जनजाति की महिला के घर में घुसकर उसकी बेज्जती करने की नियत से उसे छेड़छाड़ करके आत्महत्या करने उत्तेजित करने के आरोप में धारा 452 354306भादवि एवं 3(2)(V),3(1)(W) अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम के तहत अपराध दर्ज किये और इस अपराध में मोहित यादव को गिरफ्तार करके 10 जुलाई को उसे बैहर की अदालत में पेश कर दिए जहां से उसे न्यायिक अभिरक्षा में बैहर जेल भिजवा दिया गया है।

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