मानसिक रूप से अस्वस्थ लड़की के साथ दुष्कर्म आरोपी,धर्मेंद्र को आजीवन कारावास और 20 हजार रुपए अर्थदंड !

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मानसिक रूप से अस्वस्थ लड़की के साथ दुष्कर्म करने के आरोप में आरोपी धर्मेंद्र माहूले 22 वर्ष ग्राम कूकड़ा थाना चांगोटोला निवासी को आजीवन कारावास से दंडित किया गया। 30 जून को यह फैसला विशेष न्यायाधीश मनोज कुमार तिवारी की अदालत ने सुनाया। विद्वान अदालत ने इस आरोपी को आजीवन कारावास के अलावा 20 हजार रुपए अर्थदंड से भी दंडित किए हैं ।

अभियोजन के अनुसार 25 सितंबर 2019 की शाम अभियोक्त्री द्वारा एक बच्चे को जन्म दिया ।

परिवार वालों ने अभियोक्त्री से पूछताछ करने पर अभियोक्त्री ने सात आठ माह पूर्व धर्मेंद्र द्वारा गलत काम करने के संबंध में बताई थी।

अभियोक्त्री को उसके घरवालों ने अस्पताल ले गए थे। अस्पताल तहरीर जांच उपरांत पुलिस थाना चांगोटोला में अभियुक्त धर्मेंद्र माहुले के विरुद्ध धारा 376(2)एल भादवि और धारा 5/6 लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम के तहत अपराध दर्ज किया गया था।

इस अपराध में अभियुक्त धर्मेंद्र को गिरफ्तार करने के बाद विवेचना उपरांत चालान विद्वान अदालत में पेश किया गया था।

यह मामला विद्वान विशेष न्यायाधीश मनोज कुमार तिवारी की अदालत में चला।

इस मामले में अभियोजन की ओर से पैरवी श्रीमती आरती कपले विशेष लोक अभियोजक द्वारा की गई थी।

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