मारपीट के 4 आरोपीयों को 6000 का अर्थदण्ड

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वारासिवनी न्यायालय की न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी की अदालत के विद्वान न्यायाधीश शैलेन्द्र रैकवार ने मारपीट के 4 आरोपी जोबाई मुंजारे, नीताबाई मुंजारे, सैजवंती मुंजारे, रेखाबाई मुंजारे, सभी निवासी ग्राम जाम थाना लालबर्रा को न्यायालय उठने तक का कारावास एवं 1500 – 1500 रुपये के अर्थदण्ड से दंडित कर सजा सुनायी गयी प्राप्त जानकारी के अनुसार प्रार्थिया ममनबाई 28 जुलाई 2017 के सुबह करीबन 7 बजे वह अपने घर में खाना बना रही थी। तभी आरोपी मीताबाई मुंजारे पानी भरने के लिए जा रही थी तभी मीताबाई ने उसे बोली की कचरा रास्ते के सामने क्यों रखते हो तो प्रार्थिया ममनबाई ने बोली की ये पपीता के पत्ते तो दीवाल के पास है पत्ते गिर जाते हैं उसने रास्ते में नहीं डाली है। तो आरोपी मीताबाई गंदी-गंदी गालियां देकर कहने लगी की तू जानबूझकर ये कचरा रास्ते में डालती है अगर रास्ते से जाने नहीं देना है तो बता दे। तब प्रार्थिया घर से बाहर आयी और बोली कि गंदी-गंदी गालियां मत दे उसने गाली देने से मना कि तो आरोपी मीताबाई बोली की जबान लड़ाती है कहकर उसके सिर के बाल पकड़कर लामाझुमी करते हुए हाथ मुक्कों से मारपीट करने लगी फिर उसकी जेठ बहु रेखाबाई एवं सैजवंती आई और बोली बहुत दिनों से परेशान करके रखी है कहकर उसका हाथ पकड़ ली और बाल पकड़कर पीठ पर लात मारी। फिर तीजोबाई अपने हाथ में अधजली लकड़ी लेकर आई और मारपीट की जिससे पीठ कमर हाथ और पैर में चोट आई। सभी एक राय होकर गंदी-गंदी गालियां दिये और बोले की दोबारा कचरा फेंका तो जान से खत्म कर जिसकी रिपोर्ट प्रार्थिया ने थाना लालबर्रा में आकर दर्ज कराई। उक्त सूचना के आधार पर अभियुक्त के विरूद्ध थाना लालबर्रा में अपराध पंजीबद्ध कर विवचेना में लिया गया। विवेचना के उपरांत अभियोग पत्र न्यायालय में पेश किया गया। जिसके बाद उक्त प्रकरण न्यायालय में विचाराधीन था जिसमें न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी शैलेंद्र रैकवार ने आरोपी जोबाई पति सावन मुंजारे उम्र 50 वर्ष, नीताबाई पति खनलाल मुंजारे उम्र 43 वर्ष, सैजवंती पति सुबेलाल मुंजारे उम्र 55 वर्ष, रेखाबाई पति सुनील मुंजारे उम्र 31 वर्ष सभी निवासी ग्राम जाम थाना लालबर्रा का दो सिद्ध होने पर उन्हें धारा 294 भादवि के अंतर्गत न्यायालय उठने तक का कारावास एवं 500-500 रुपये के अर्थदण्ड से दंडित किया गया। धारा 323 / 34 भादवि के अंतर्गत न्यायालय उठने तक का कारावास एवं 1000-1000 रुपये के अर्थदण्ड से दंडित किया गया। अर्थदण्ड की राशि अदा न करने के व्यतिक्रम में अभियुक्तगण को 01-01 माह के साधारण कारावास से दंडित किया जावेगा। अभियोजन की ओर से पैरवी राजेश कायस्त सहायक जिला अभियोजन अधिकारी वारासिवनी के द्वारा की गई।

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