बालाघाट न्यायालय के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट दिनेश कुमार प्रजापति की अदालत ने आरोपी सहदेव उर्फ गोलू नगपुरे , उम्र 30 वर्ष सिवनी खुर्द थाना किरनापुर निवासी को धारा 325 के तहत दोषी पाते हुए 1 वर्ष का सश्रम कारावास और 500 रूपये के अर्थदण्ड से दंडित किया ।
अर्थदण्ड न अदा करने की स्थिति में 2 माह का सश्रम कारावास भुगतने का आदेश पारित किया ।
सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी मीडिया प्रभारी विमल सिह ने घटना के संबंध में जानकारी देते हुये बताया कि फरियादी बसंत 13 अप्रैल 2017 को ग्राम जत्ता से ग्राम टिमकीटोला बुकिंग में अपनी बोलेरो वाहन से शादी की बारात लेकर गया था।
ग्राम सिवनी खुर्द का गोलू ड्राईवर भी उसी शादी में बारातियों को लेकर आया था । फरियादी ने उससे कहा कि करीब एक माह पूर्व उसने उसकी गाड़ी का नुकसान किया था। जिस पर आरोपी उसकी पिटाई कर दी थी।
फरियादी की उक्त रिपोर्ट थाना किरनापुर में धारा 294 , 323 , 506 भादसं के तहत मामला पंजीबद्ध किया गया । विवेचना के दौरान बसंत का मुलाहिजा फार्म भरकर उसका मेडीकल परीक्षण कराया गया । मेडीकल परीक्षण के दौरान आहत को अस्थिभंग होना पाया गया । विवेचना के उपरांत अभियोग पत्र न्यायालय में पेश किया गया । न्यायालय ने विचारण उपरांत आरोपी को दोषी पाते हुये उपरोक्त दण्ड से दण्डित किया ।